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अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिकाएं खारिज

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Published : Jun 18, 2021, 3:23 PM IST

Updated : Jun 18, 2021, 3:34 PM IST

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं है.

क्रिश्चियन मिशेल
क्रिश्चियन मिशेल

नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं है. अदालत ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत खारिज कर दी. मिशेल को 3600 करोड़ रुपये के घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था.

मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था. 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 13 को आरोपी बनाया गया है.

क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिकाएं खारिज

19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.13 लोगों को आरोपी बनाया गयाचार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया गया है.

पढ़ें -अगस्ता वेस्टलैंड डील: क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर

इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपी नहीं बनाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है.

मिशेल और उसकी कंपनी के पार्टनर डेविड साइम्स को आरोपी बनाया
बता दें कि 4 अप्रैल 2019 को ईडी ने मिशेल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था. ईडी ने आरोपपत्र में मिशेल की कंपनी के पार्टनर डेविड साइम्स को आरोपी बनाया है. ईडी ने मिशेल की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड और ग्लोबल ट्रेडर्स को भी आरोपी बनाया. मिशेल और साइम्स इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं.

Last Updated : Jun 18, 2021, 3:34 PM IST

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