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New Guidelines: कोविड से ठीक होने के 3 महीने बाद बूस्टर खुराक

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Published : Jan 22, 2022, 11:07 AM IST

Updated : Jan 22, 2022, 12:02 PM IST

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकास शील ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखा है कि यदि कोई लाभार्थी कोविड पॉजिटिव पाये जाते हैं तो एहतियाती खुराक सहित सभी टीकाकरण तीन महीने के लिए रोक दिया जाएगा.

Booster Dose 3 Months After Covid Recovery: Centre's New Rule
कोविड के ठीक होने के 3 महीने बाद बूस्टर खुराक नया नियम

नई दिल्ली : भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकास शील ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखा है कि यदि कोई लाभार्थी कोविड पॉजिटिव पाये जाते हैं तो एहतियाती खुराक सहित सभी टीकाकरण तीन महीने के लिए रोक दिया जाएगा.

सचिव विकास शील की ओर से जारी सूचना के अनुसार 15 से 18 वर्ष के किशोर और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और फ्रंट लाइन वर्कर के लिए तीन जनवरी से टीकाकरण अभियान चलाया गया. लाभार्थी यदि कोरोना या सार्स-2 से पीड़ित हो जाते हैं तो उनका टीकाकरण तीन महीने के लिए रोक दिया जाएगा. उनकी बीमारी ठीक होने के तीन महीने बाद ही उन्हें किसी तरह का कोविड संबंधि टीकाकरण किया जाएगा.

केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के लिए एहतियाती खुराक सहित कोविड टीकाकरण को ठीक होने के बाद तीन महीने के लिए टाल दिया जाएगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकास शील ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि कोविड बीमारी वाले पात्र व्यक्तियों को एहतियाती खुराक के संबंध में मार्गदर्शन के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं.

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उन्होंने कहा, लैब टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने वालों और सार्स-2 (SARS-2) संक्रमित व्यक्तियों को एहतियाती खुराक सहित सभी कोविड टीकाकरण तीन महीने के लिए टाल दिया जाएगा. बीमारी ठीक होने के 3 महीने टीकाकरण के लिए योग्य माना जाएगा. यह सुझाव वैज्ञानिक साक्ष्य और टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की सिफारिश पर आधारित है.

Last Updated : Jan 22, 2022, 12:02 PM IST

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