दिल्ली

delhi

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शरजील को दी जमानत, एएमयू में दिया था राष्ट्रविरोधी भाषण

By

Published : Nov 28, 2021, 10:36 AM IST

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शरजील इमाम के खिलाफ अलीगढ़ में दर्ज देशद्रोह के मामले में आज जमानत दे दी. शरजील को एएमयू में देश विरोधी भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शरजील को दी जमानत, एएमयू में दिया था राष्ट्रविरोधी भाषण
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शरजील को दी जमानत, एएमयू में दिया था राष्ट्रविरोधी भाषण

नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 16 जनवरी, 2020 को परिसर में आयोजित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए एक भाषण के लिए उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में आज शरजील इमाम को जमानत दे दी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने जमानत दी.

पिछले महीने, दिल्ली की एक अदालत ने इमाम को उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में उनके दिसंबर 2019 में सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिए गए भाषण के संबंध में जमानत देने से इनकार कर दिया था.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने कहा कि 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय में इमाम द्वारा दिया गया भाषण स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक / विभाजनकारी तर्ज पर था और समाज में शांति और सद्भाव को प्रभावित कर सकता है.

ये भी पढ़ें-NCB नहीं दे सकी आर्यन खान-अरबाज को ड्रग्स देने का सबूत, आरोपी पेडलर को मिली जमानत

कोर्ट ने कहा, '13.12.2019 के भाषण को सरसरी तौर पर पढ़ने से पता चलता है कि यह स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक/विभाजनकारी तर्ज पर है। मेरे दृष्टीकोण से, आग लगाने वाले भाषण के स्वर और स्वर का सार्वजनिक शांति, समाज की शांति पर दुर्बल करने वाला प्रभाव पड़ता है.'

ABOUT THE AUTHOR

...view details