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दिल्ली : हाईकोर्ट के आदेश के बाद AIIMS नर्सेज यूनियन की हड़ताल खत्म

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Published : Apr 26, 2022, 11:06 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद AIIMS में चल रही नर्सेज यूनियन की हड़ताल खत्म हो गई है. नर्सेज यूनियन के अध्यक्ष हरीश कालरा को सस्पेंड किए जाने से नाराज नर्सिंग ऑफिसर ने एम्स परिसर में ही हड़ताल शुरू कर दी थी और उन्हें देशभर के सभी अस्पतालों के नर्सेज यूनियन का समर्थन भी मिल रहा था.

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कॉन्सेप्ट फोटो

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एम्स में चल रही नर्सेज यूनियन की हड़ताल खत्म हो गई है. नर्सेज यूनियन के अध्यक्ष हरीश कालरा को सस्पेंड किए जाने से नाराज नर्सिंग ऑफिसर ने AIIMS परिसर में ही हड़ताल शुरू कर दी थी. उन्हें देश भर के सभी अस्पतालों के नर्सेज यूनियन का समर्थन भी मिल रहा था, लेकिन इस बीच हड़ताल की वजह से सभी शेड्यूल सर्जरी को रद्द करना पड़ा, जिसकी वजह से महीनों तक इंतजार कर रहे मरीजों को काफी परेशानी हुई.

मरीजों की इसी परेशानी को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एसेंशियल सर्विस एक्ट के तहत नर्सेज यूनियन की हड़ताल को गलत ठहराते हुए उसे हड़ताल खत्म कर सभी हड़तालियों को ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश जारी कर दिया. हाईकोर्ट के आदेश के बाद नर्सेज यूनियन ने रात 8:30 बजे एक बैठक की और उस बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, वे लोग अपनी हड़ताल खत्म कर ड्यूटी ज्वाइन करेंगे. साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि वे दूसरे तरीके से एम्स प्रशासन के खिलाफ अपना रोष जारी रखेंगे.

आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एम्स नर्स यूनियन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि सुबह हड़ताल पर गईं उसकी सदस्य नर्सें तुरंत काम पर लौट आएं. न्यायमूर्ति यशंत वर्मा ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की याचिका पर विचार करते हुए कहा कि हड़ताल से गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा और संस्थान के कामकाज में गंभीर बाधा आएगी. याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि संघ की नर्सों ने 25 अप्रैल को प्रशासन द्वारा जारी एक नोटिस के बाद ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न सर्जरी रद्द कर दी गईं और एम्स का कामकाज प्रभावित हुआ है.

अदालत ने कहा, 'चूंकि संघ का फैसला गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा और इससे चिकित्सा संस्थान के कामकाज पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए प्रतिवादी संघ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि उसके सदस्य और नर्सिंग अधिकारी तुरंत अगले आदेश तक काम पर वापस आ जाएं.' न्यायाधीश ने कहा कि नर्सों के संघ की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ. अदालत ने निर्देश दिया कि याचिका को 27 अप्रैल को पूर्वाहन 10.30 बजे आगे की सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया जाए. एम्स नर्स यूनियन ने अपनी अध्यक्ष हरीश काजला के निलंबन के कारण मंगलवार का सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करते हुए निलंबन रद्द करने की मांग की थी.

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