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पटना पुलिस का गजब कारनामा, कार में हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 का चालान

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Published : Aug 11, 2021, 4:30 PM IST

Updated : Aug 11, 2021, 4:50 PM IST

पटना में ट्रैफिक पुलिस के एक जवान ने अजीब कारनामा किया है. कार में सवार राजधानी के एक वकील पर हेलमेट नहीं पहनने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना ठोंक दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

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पटना : क्या आप बिहार जाने वाले हैं और कार से जाने का प्लान है तो ये खबर आपके लिए है. पटना की यातायात पुलिस ने एक ऐसा कारनामा किया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. पटना ट्रैफिक पुलिस ने कार में हेलमेट न पहनने के कारण एक वकील का चालान काट दिया है. खबर जानकर चकरा गया न आपका दिमाग, लेकिन यह खबर पक्की है.

हुआ यह है कि राजधानी पटना के कंकड़बाग में ट्रैफिक चेक पोस्ट पर तैनात एक पुलिसकर्मी (Patna Traffic Police) ने कार सवार पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के वकील प्रकाश चंद्र अग्रवाल का चालान काट दिया है. चालान काटना कोई नई बात नहीं है, शायद ही किसी व्यक्ति का इससे पाला न पड़ा हो. लेकिन पटना के उस ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने ऐसा काम किया है जिससे वह सुर्खियों में आ गया है.

1000 रुपये का थमाया रसीद

दरअसल, वकील प्रकाश चंद्र अग्रवाल अपनी कार से कोर्ट जा रहे थे. कमाल और कारनामा यह है कि कोर्ट जाने के दौरान ट्रैफिक पुलिस के एक कर्मी ने कार के अंदर हेलमेट नहीं पहनने को लेकर 1000 रुपये का जुर्माना कर उन्हें रसीद थमा दिया.

बताया जाता है कि वकील प्रकाश चंद्र अग्रवाल का ड्राइवर राहुल पटेल कार चला रहा था. ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगा रखी थी परंतु वकील साहब ने ऐसा नहीं किया था. इस वजह से कंकड़बाग के समीप ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोका. कागजात मांगे, जांच की. सभी कागजात सही मिलने के बाद 1000 रुपये का चालान काट दिया गया. यहां तक तो सब ठीक था.

अधिकारियों ने साधी चुप्पी

अब वकील साहब के चौंकने की बारी थी. जब जुर्माने की रसीद उनके हाथों आयी तो वे देखकर अचंभित हो गये. हेलमेट नहीं पहनने को लेकर उनका जुर्माना कटा था. उन्होंने सोचा कि क्या ट्रैफिक पुलिस के नए नियमों में कार सवार का भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है? इस पूरे मामले की शिकायत उन्होंने ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों से की है. हालांकि इस मामले में अधिकारियों ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है. विभागीय सूत्रों के मुताबिक इस कारनामे के बाद जांच की जा रही है. दोषी पाए जाने पर उस ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर कार्रवाई भी की जा सकती है.

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Last Updated : Aug 11, 2021, 4:50 PM IST

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