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Surguja crime news: सरगुजा के नाबालिग से नेपाल में कुकर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

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Published : Jan 18, 2023, 10:58 PM IST

minor victim of crime
नाबालिग हुआ कृत्य का शिकार ()

सरगुजा के नाबालिग बालक को ड्राइविंग सिखाने के नाम पर नेपाल ले जाने. फिर उससे अप्राकृतिक कृत्य के मामले में फैसला आया है. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. केस की अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में पोक्सो एक्ट में सुनवाई हुई है.

सरगुजा: ड्राइविंग सिखाने के नाम पर 13 साल के लड़के का अपहरण, मारपीट और अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोप में कोर्ट ने सजा सुनाई है. नाबालिग लड़के से दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को संबंधित धाराओं के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है. कोर्ट ने नाबालिक के लिए 4 लाख रुपए की प्रतिकार राशि दिलाने का भी आदेश दिया है.



बहला कर ले गया नेपाल:न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी बिहार का रहने वाला है. वह अंबिकापुर के सत्तीपारा में रहता था. वह ट्रक चलाने का काम करता था. इसी दौरान उसकी पहचान शहर के एक 13 साल के लड़के से हुई. फिर आरोपी उसे 24 फरवरी 2021 को अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया. आरोपी, बच्चे को ट्रक में बिठाकर नेपाल ले गया और वहां उसके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया.



किडनी बेचने की दी धमकी:नेपाल में उसने बालक को 6 हजार रुपए महीना देने का लालच देकर काम कराया. फिर चार महीने काम कराने के बाद 2 हजार रुपए ही दिया. बालक ने अपने बाकी 22 हजार रुपए मांगे तो आरोपी ने उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास किया. जब बालक ने इसका विरोध किया तो उसने बालक की किडनी बेचने और जान से मारने की धमकी दी.


यौन उत्पीड़न का मामला:आरोपी ने बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हुए जबरन यौन उत्पीड़न किया. आरोपी ने जब दोबारा उसके साथ कुकर्म का प्रयास किया तो बालक किसी तरह उसके चंगुल से बचकर भागा. नाबालिक बालक ने 13 जून 2021 को मामले की शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था.

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20 वर्ष का सश्रम कारावास:इस मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते 20 साल कैद और सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

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