छत्तीसगढ़

chhattisgarh

MCB News: रेलवे की दीवारों पर बिना अनुमति विज्ञापन, कांग्रेस विधायक के खिलाफ शिकायत

By

Published : Jan 18, 2023, 5:35 PM IST

railway walls in manendragarh
कांग्रेस विधायक के खिलाफ शिकायत ()

मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल नए विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं. अभी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वॉल पेंटिंग का मामला ठंडा हुआ नहीं था.वहीं अब रेलवे की दीवारों पर विज्ञापन लिखवाने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है. जिसकी शिकायत रेलवे अधिकारियों से की गई है.MLA Vinay Jaiswal campaign on railway wall

कांग्रेस विधायक के खिलाफ शिकायत

एमसीबी/ मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेंद्रगढ़ में इन दिनों दीवारों पर पेंटिंग को लेकर सियासत जोरों पर हैं.पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के आसपास दीवारों पर कांग्रेस सरकार के प्रचार का विरोध हुआ.एक बार फिर कांग्रेस विधायक ने रेलवे की दीवारों पर पेंटिंग करवाकर विपक्ष को नया मुद्दा दे दिया है.पहला मामला ही अभी तक पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है. ऐसे में विधायक विनय जायसवाल के इस नए कारनामे के कारण राजनीति होनी तय है.

विधानसभा में विधायक ने किया प्रचार :मनेंद्रगढ़ विधानसभा की रेलवे की दीवारों पर विधायक के बड़े-बड़े प्रचार लिखे नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि रेलवे की संपत्ति पर बिना अनुमति इस तरह का प्रचार कानूनी दंडनीय अपराध है. लेकिन विधायक मानो कानून की धज्जियां उड़ाने पर आमादा हैं. भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अंकुर जैन के नेतृत्व में विधायक के प्रचार के खिलाफ सहायक मंडल इंजीनियर रेलवे को ज्ञापन दिया गया है.इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की गई है.

विज्ञापनों को हटाने की मांग : ज्ञापन में मांग की गई कि इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दीवारों से विज्ञापन हटाया जाए. इसका हर्जाना मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल से लिया जाए और आपराधिक मामला दर्ज किया जाए. रेलवे करोड़ों रुपए खर्च कर इन दीवारों पर सफेद रंग कराता है. लेकिन कांग्रेस विधायक ने राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे की संपत्ति और पब्लिक प्रॉपर्टी पर वॉल पेंटिंग्स कराकर नियमों की धज्जियां उड़ाई है.

ये भी पढ़ें- चिरमिरी नगर पालिका में अनोखा विरोध प्रदर्शन

क्या हैं रेलवे के नियम :बिना सक्षम अधिकारी या संबंधित संपत्ति के मालिक की पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पोस्टर बैनर नहीं लगा सकता है. सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के अनुसार किसी भी प्रकार के विज्ञापन, पोस्टर और बैनर लगाने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारी या संबंधित संपत्ति के मालिक की अनुमति लेना अनिवार्य है. बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर लगाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details