बिलासपुर: आय से अधिक संपत्ति मामले में (disproportionate assets case in Bilaspur) बिलासपुर हाई कोर्ट (Bilaspur High Court ) से पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह (Former Principal Secretary) और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह को राहत मिली है. बिलासपुर हाई कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर उच्चतम न्यायालय के न्याय सिद्धांतों के विपरीत है.
बिलासपुर हाईकोर्ट से मिली राहत एसीबी/ ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक सम्पत्ति मामले में एफआईआर दर्ज की थी
राज्य के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ एसीबी/ ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की थी. एफआईआर के खिलाफ पति-पत्नी दोनों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई इससे पहले जस्टिस एन के व्यास की सिंगल पीठ में पूरी हुई थी. कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा. मामले में बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा और अपूर्व ने अपना पक्ष रखा था.
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कोर्ट ने रद्द किया केस
इस विषय में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा की शिकायत पर ईओडब्ल्यू/ एसीबी ने पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण की धारा के तहत अपराध परिलिक्षित नहीं होना पाया और एफआईआर को निरस्त कर दिया है.