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bilaspur high court news :बिलासपुर निगम कमिश्नर अवमानना का नोटिस, हाईकोर्ट के आदेश का नहीं किया था पालन

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Published : Sep 22, 2022, 1:30 PM IST

Updated : Sep 22, 2022, 4:06 PM IST

बिलासपुर निगम कमिश्नर अवमानना का नोटिस

bilaspur high court news बिलासपुर हाईकोर्ट ने निगम कमिश्नर को कोर्ट की अवमानना करने का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फरियादी के हक में फैसला सुनाया था. जिसके बाद निगम कमिश्नर को उस पर तय तारीख तक अमल करना था. लेकिन निगम ने ऐसा नहीं किया.जिसके बाद फरियादी ने दोबारा कोर्ट से गुहार लगाई.

बिलासपुर : हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बिलासपुर नगर निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी को अवमानना नोटिस जारी किया (bilaspur High Court order was not followed ) है. हाइकोर्ट ने बिलासपुर बस स्टैंड की दो दुकानों की रजिस्ट्री को लेकर नोटिस जारी किया है. शहर के व्यापारी मनीष अग्रवाल ने निगम की दो दुकानों की रजिस्ट्री के मामले में जानकारी मांगी थी. जिस पर उसे जानकारी नही दी गई. जिससे वे हाइकोर्ट में याचिका दायर किये हैं. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर बिलासपुर को अवमानना के मामले में नोटिस जारी किया (Contempt notice to Corporation Commissioner) है.

कोर्ट ने निगम कमिश्नर के साथ ही संपदा अधिकारी को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.पूरा मामला पुराना बस स्टैंड में भगत लाज के पीछे बने निगम की दुकान से जुड़ा हुआ है. निगम की दुकान नंबर 5 और 6 को मनीष अग्रवाल को एलॉट किया गया था. इसमें हर 15 साल में इन दुकानों के लिए पट्टा किरायानामा निगम की ओर से जारी किया जाता है. मनीष अग्रवाल ने 2003 से 2018 तक का पूरा पैसा चुकाते हुए किरायानामा लिया था. निगम ने बकायदा इसकी रजिस्ट्री भी की थी. 2018 में फिर इस जमीन के अगले 15 सालों के लिए किरायानामा के लिए विधिवत आवेदन किया गया. मनीष अग्रवाल ने बकायदा दो दुकानों के लिए 60-60 हजार रुपए के हिसाब से एक लाख 20 हजार रुपए का प्रीमियम भी जून 2022 में जमा कर दिया. निगम की ओर से जल्द दुकानों की रजिस्ट्री की बात कही गई लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

मनीष अग्रवाल की ओर से निगम कमिश्नर के साथ ही संपदा अधिकारी को भी इस बारे में पत्र लिखते हुए रजिस्ट्री की जानकारी मांगी गई. लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट ने 13 जुलाई 2022 को निगम कमिश्नर को आदेश दिया कि 6 सप्ताह में दोनों दुकानों की रजिस्ट्री कराते हुए सूचित किया जाए. निगम ने इसका भी ध्यान नहीं रखा तो हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई. जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच ने मामले में नगर निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी को अवमानना नोटिस जारी किया है. bilaspur high court news

Last Updated :Sep 22, 2022, 4:06 PM IST

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