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प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर कवासी लखमा का बयान

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Published : Dec 9, 2019, 2:59 PM IST

Updated : Dec 9, 2019, 6:45 PM IST

प्रदेश में शासन की ओर से जारी किए गए प्रमोशन में आरक्षण पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है.अबकारी मंत्री कवासी लखमा ने हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

कवासी लखमा
कवासी लखमा

बलौदा बाजार: जिले के मड़ाई मेले शामिल होने के लिए में मंत्री कावासी लखमा सोमवार सोनाखान पहुंचे. इस दौरान उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. अबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि मुझे ईटीवी भारत के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली है. हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना ठीक नहीं, लेकिन हमारी सरकार फिर से इसके लिए याचिका दायर करेगी.

कवासी लखमा का बयान

प्रदेश में शासन की ओर से जारी किए गए प्रमोशन में आरक्षण पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. मामले में सरकार जवाब पेश नहीं कर पाई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसले पर स्टे लगा दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी.

दरअसल, राज्य शासन ने नोटिफिकेशन जारी कर प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण लागू किया है, जिसे एस. संतोष कुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

हाईकोर्ट ने लगाई रोक
चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई. इससे पूर्व में शासन की ओर से महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में गलती मानते हुए कहा था कि सरकार ने आदेश जारी करते समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया था. मामले में शासन का जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है.

Last Updated : Dec 9, 2019, 6:45 PM IST

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