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सोमवार से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, गाइडलाइन के मुताबिक किया जाएगा सैनिटाइजेशन

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Published : Sep 27, 2020, 12:42 PM IST

बिहार में शिक्षा विभाग की बैठक में 28 सितंबर से स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया जिसमें 9 से 12 वीं कक्षा तक के बच्चे सिर्फ मार्गदर्शन के लिए सीमित संख्या में स्कूल जा सकते हैं.

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पटनाः बिहार में शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार 28 सितंबर से सरकारी स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे. 9 से 12 कक्षा तक के बच्चों को अभिभावकों की सहमति से स्कूल आने की अनुमति दी गई है. शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए जारी किए हैं. इसके मुताबिक स्कूलों में तैयारी की जा रही है.

सीमित संख्या में स्कूल जा सकते हैं बच्चे
बिहार में कोरोना महामारी की वजह से मार्च महीने से ही स्कूल और कॉलेज बंद पड़े हैं. अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से नौवीं से 12 वीं तक की पढ़ाई के लिए स्कूलों को खोलने का निर्देश जारी किया था. बिहार में शिक्षा विभाग की बैठक में 28 सितंबर से स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया जिसमें 9 से 12वीं कक्षा तक के बच्चे सिर्फ मार्गदर्शन के लिए सीमित संख्या में स्कूल जा सकते हैं.

सैनिटाइज किया जा रहा स्कूल कैंपस
शिक्षा विभाग का निर्देश है कि स्कूल खोलने से पहले उसमें पर्याप्त सफाई और सैनिटाइजेशन होनी चाहिए. इसे देखते हुए पटना के स्कूल और कॉलेज सैनिटाइजेशन का काम करा रहे हैं. राजधानी के बापू स्मारक हाई स्कूल में शनिवार को सभी क्लासरूम, स्टाफ रूम और कार्यालय सहित पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया गया.

2 दिन स्कूल आएंगी छात्राएं
बापू स्मारक की प्रिंसिपल डॉ मीनाक्षी झा ने बताया कि स्कूल सेंटर के रूप में भी उपयोग हो रहा था जिससे विभाग के निर्देशानुसार विशेष रूप से छात्राओं के आने से पहले सैनेटाइज करवाया गया है. उन्होंने कहा कि स्कूल की नवीं और दसवीं वर्ग की छात्राओं को तीन अलग-अलग खंडों में बांटकर सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही आने का निर्देश दिया गया है. साथ ही छात्राओं को अपने अभिभावकों से लिखित सहमति लाने के साथ मास्क लगाकर ही स्कूल आने का निर्देश दिया गया है.

सामूहिक गतिविधियों पर रोक
स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि छात्राओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्लासरूम में बैठने की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है. डॉ मीनाक्षी झा ने कहा कि स्कूल में असेंबली, खेलकूद, प्रैक्टिकल क्लास और लंच सहित वैसी सभी सामूहिक गतिविधियों पर रोक होगी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के मानक का उल्लंघन हो सकता है.

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