बिहार

bihar

पटना हाईकोर्ट ने गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में जब्त गाड़ियों को हटाने का दिया निर्देश

By

Published : Jul 13, 2022, 11:07 PM IST

पटना हाईकोर्ट ने गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में जब्त गाड़ियों और अवरोधों को हटाने का निर्देश दिया था. लेकिन फिर से वहां वाहन रखे जा रहे हैं. जिसको लेकर कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई (Hearing in Patna High Court) की गई. जिसमें राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि जब्त वाहनों को रखने के लिए अन्य जगह उपलब्ध कराया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाईकोर्ट में सुनवाई
पटना हाईकोर्ट में सुनवाई

पटना:पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में गांधी मैदान थाना में जब्त की गई सम्पत्ति समेत अन्य अवरोधों को हटाने के मामलें पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि जब्त की गई वाहनों को रखने के लिए दीघा और दूसरा भूमि उपलब्ध कराया गया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जब्त किये गए वाहनों को हटाने के फिर से वहां रखे जाने को गम्भीरता से लिया था. कोर्ट ने अधिवक्ता शिल्पी केशरी की जनहित याचिका पर सुनवाई की है.

यह भी पढ़ें:बिहार में एयरपोर्ट से संबंधित मामलों पर अब 20 जुलाई को होगी सुनवाई, कोर्ट ने किया एयरपोर्ट निदेशक को तलब

कोर्ट को बताया गया कि दोनों स्थानों पर बीस एकड़ भूमि जब्त वाहनों को रखने के लिए उपलब्ध कराया गया है. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि जब्त किये वाहनों को हटाए जाने के बाद उन्हें वहां फिर से लगा दिया गया है. कोर्ट ने पटना के ट्राफिक एसपी को निर्देश दिया था कि प्रति सप्ताह गाँधी मैदान में जब्त वाहनों का निरीक्षण करें. पिछली सुनवाई में कोर्ट को अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद गाँधी मैदान से जब्त वाहनों को हटा दिया गया था. लेकिन कुछ समय बाद फिर वहां वाहन लगाया जाने लगा.

यह भी पढ़ेंः-जलजमाव पर हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम आयुक्त से तलब किया कार्रवाई का ब्योरा

उन्होंने बताया कि पटना शहर के अधिकतर थाने में यहीं हालत हैं. कोर्ट ने ट्राफिक एसपी और ज़िला जज को बैठक कर इस मामलें विचार करने का निर्देश दिया था. जब्त वाहनों के मामलों की सुनवाई और निबटारे के लिए कार्रवाई करने को कहा. कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में गाँधी मैदान थाना में जब्त वाहनों को हटाने के अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी. कोर्ट ने सभी जब्त वाहनों के बारे में पूरी जानकारी मांगते हुए ये भी बताने को कहा था कि अब तक इन वाहन जब्ती मामलों में क्या कार्रवाई की गई है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details