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पटना HC ने बर्खास्त पुलिसकर्मियों को तत्काल बहाल करने का दिया आदेश

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Published : Jan 15, 2021, 5:26 AM IST

गोपालगंज में अवैध शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गई थी. उसके बाद तत्कालीन डीजीपी ने संबंधित थाना के 4 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया था. हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सभी को तत्काल बहाल करने का आदेश दिया है.

Patna High Court
Patna High Court

पटनाः पटना हाई कोर्ट ने गोपालगंज जिले के खजुरिया ग्राम में अवैध शराब पीने से हुई 16 लोगों की मौत मामले में पुलिसकर्मियों के बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया है.

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डीजीपी ने किया था बर्खास्त
जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने तत्कालीन एएसआई गुलाम अहमद, राइटर कॉन्स्टेबल मोहन प्रसाद सिंह, आर्म्ड गार्ड अनंजय सिंह और कॉन्स्टेबल विश्वजीत कुमार के मामले में उक्त आदेश को पारित किया है. इन पुलिसकर्मियों को तत्कालीन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया था.

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कोर्ट ने पुलिसकर्मियों को तत्काल बहाल करने का दिया आदेश
कोर्ट ने पुलिसकर्मियों सेवा को तत्काल बहाल करने का भी आदेश दिया है. दरअसर, पूरी घटना विगत 16 अगस्त 2016 की है. जब अवैध शराब पीने की वजह से 16 लोगों की मौत के बाद गोपालगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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