पटना:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार(Nitish Kumar) की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting through video conferencing) हुई. बैठक में कुल 6 एजेंडे पर मुहरलगी है. इस दौरान बिहार में सिंगल यूजेज प्लास्टिक (Single use and throw plastic) के विनिर्माण (Manufacturing), आयात (Import), भंडारण (Storage), परिवहन (Transportation), विक्रय (Sales) एवं उपयोग को प्रतिबंधित (Ban) कर दिया गया है. इस नियम को तोड़ने पर दंड का भी प्रावधान बनाया गया है.
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कैबिनेट की बैठक में जिन छह एजेंडे पर मुहर लगी है वह इस प्रकार से है:
1. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं व्यापक जनहित में वायु सेना स्टेशन बागडोगरा पश्चिम बंगाल के रनवे का निर्माण कार्य पूरा करने हेतु बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट स्वास्तिक के अंतर्गत विशेष परिस्थिति में पाकुर झारखंड से किशनगंज बिहार के रास्ते बागडोगरा पश्चिम बंगाल तक हाई ग्रेड एग्रीगेट के परिवहन हेतु 12 चक्के से ऊपर वाले ट्रकों को अनुमान्य लदान क्षमता के अनुरूप परिचालन की अनुमति देने की स्वीकृति.
2. कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग (Health Department) के सभी चिकित्सकों (Doctors), चिकित्सा कर्मियों (Medical Staff) और स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1 माह के मूल वेतन या मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति.
3. बिहार में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन एवं उपयोग को प्रतिबंधित करने तथा इस हेतु राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना किए जाने पर दंडात्मक प्रावधान किए जाने की स्वीकृति.