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बिहार के 'पुष्पा' को झारखंड पुलिस ने बॉर्डर पर दबोचा, दूध के कंटेनर में कर रहे थे शराब की तस्करी

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Published : Jun 5, 2022, 10:36 PM IST

दूध के कंटेनर में शराब लेकर बिहार आ रहे थे तस्कर
दूध के कंटेनर में शराब लेकर बिहार आ रहे थे तस्कर

गोड्डा में शराब तस्कर गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार तस्कर बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाला है. तस्कर फिल्म पुष्पा के अंदाज में दूध के कंटेनर में शराब की बोतल रखकर ले रहा रहा था, तभी पुलिस ने पकड़ लिया.

पटना/गोड्डाः जिले में शराब तस्कर अजब गजब तरीके अपना कर तस्करी में जुटे हैं. रविवार को पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है. ये तस्कर फिल्म पुष्पा के अंदाज में दूध के कंटेनर में शराब रख कर सप्लाई कर रहा था. गिरफ्तार तस्कर पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.

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हनवारा थाना क्षेत्र के चेक पोस्ट, जो बिहार की सीमा से सटा है. इस चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान दूध के कंटेनर से शराब की बोतले बरामद किया गया. शराब मिलते ही तस्कर को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बताया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है. इससे झारखंड के सीमा इलाके में शराब माफिया सक्रिय है. उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है.

रविवार को एक व्यक्ति साइकिल से दूध कंटेनर ले जा रहा है. इस कंटेनर में दूध के बदले शराब की बोतले रखा हुआ था और बिहार की ओर जा रहा था. पुलिस को शक हुआ और कंटेनर की तलाशी की. इस तलाशी में पुलिस को 50 से अधिक शराब की बोतलें मिली. गिरफ्तार तस्कर रिपुंजय कुमार भागलपुर जिले के अकबरपुर नगर थाना का रहने वाला है.

बिहार में 2016 में की गई थी शराबबंदी : बता दें कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया था. ड्राई स्टेट होने के नाते तस्करों ने बिहार को तस्करी का अड्डा बना लिया. रिस्क लेकर ये कानून तोड़ते हैं. जबकि कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी. बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक मद्य निषेध कानून उल्लंघन से जुड़े करीब 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं.

अब जुर्माना देकर छूट जाएंगे शराबी :हालांकि, 6 साल बाद शराबबंदी कानून में समीक्षा के बाद बड़ा बदलाव (Changes In The Prohibition Law) किया गया है. जिसके बाद यदि को व्यक्ति पहली बार शराब पीते पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा. लेकिन बार-बार पकड़ें जाने पर जेल और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है. पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने वालों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के निर्णय के अनुसार 2,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच जुर्माना लेकर रिहा किया जाएगा. यदि पहली बार अपराध करने वाला व्यक्ति जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो उसे एक माह की कैद हो सकती है. अगर आप दूसरी बार शराब पीते पकड़े गए तो अनिवार्य रूप से एक वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है.


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