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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आवेदन में आ रही दिक्कतें हुई दूर, अब लोन लेना हुआ और आसान

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Published : Aug 13, 2021, 7:18 AM IST

Shahnawaz Hussain
Shahnawaz Hussain

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आ रही दिक्कतों को लेकर उद्योग विभाग ने कदम उठाया है. अब लोग फार्म की बजाय व्यक्तिगत चालू खाता के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं. उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने शर्तों में बदलाव किया है.

पटना:मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Chief Minister Udyami Yojana) के तहत आवेदन करने के इच्छुक लोगों को बड़ी राहत दी गई है. बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन (Industry Minister Shahnawaz Hussain) ने योजना की समीक्षा कर शर्तें बदल दी हैं. जिसके बाद बहुत से बेरोजगार युवा-युवती या अन्य लोग जिन्हें आवेदन करने में दिक्कतें आ रही थी, अब वो पूरी तरह दूर हो गई हैं.

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फर्म के नाम से चालू खाता खुलवाने को लेकर हो रही परेशानियों को देखते हुए प्रक्रिया या आवश्यक शर्तों में परिवर्तन कर उसे सरल बनाया गया है. अब सभी वर्ग के आवेदक मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं में व्यक्तिगत चालू खाता खुलवाकर भी आवेदन कर सकते हैं. जो कि फर्म के नाम चालू खाता खुलवाने की तुलना में काफी आसान है. आवेदक को स्कीम के तहत ऋण/अनुदान स्वीकृति के उपरांत ही व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराना होगा.

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उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के उपरांत यह बात सामने आयी कि फर्म के नाम से चालू खाता खुलवाने में आवेदकों को काफी दिक्कतें आ रही हैं. उद्यमी बनने के इच्छुक बहुत से बेरोजगार युवा-युवती या अन्य लोग जिनका अब तक कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, वो फर्म के नाम से चालू खाता होने की आवश्यक शर्त की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे.

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इसे देखते हुए मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया/आवश्यक शर्तों को सरल बनाया गया है और इसमें जोड़ा गया है कि आवेदन करने के लिए अगर आवेदक व्यक्तिगत चालू खाता भी खुलवा ले तो वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे.

साल 2018 से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना लागू है. इसमें साल 2020 से अति पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा गया. 2021 से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा (सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग सहित) उद्यमी योजना लागू है. चालू खाता के संबंध में प्रक्रिया/शर्त में जो ढील दी गई है, वो सभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं पर लागू होगी.

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