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पटना: खुले में ही हो रही मांस-मछली की बिक्री, शहर कैसे बनेगा स्मार्ट

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Published : Feb 21, 2021, 7:20 PM IST

Updated : Feb 22, 2021, 12:04 AM IST

शहर में खुले आम मांस मछली बेचना कानूनन जुर्म है. लेकिन बावजूद इसके मांस-मछली बेचने का कारोबार खुलेआम धड़ल्ले से हो रहा है. वहीं, निगम प्रशासन ने अपने हाथ खड़े करते हुए इसका सारा ठिकरा सरकार पर फोड़ा. पढ़ें पूरी खबर...

पटना
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पटना:खुले आम मांस मछली बेचना कानूनन जुर्म है. कई बार प्रशासन का कानूनी डंडा इन मांस-मछली विक्रेताओं के खिलाफ चला भी है. लेकिन आज भी सड़क किनारे खुलेआम मांस मछली की बिक्री जारी है. जिस कारण महामारी फैलने का डर भी बना रहता है. वहीं, इस मामले मेंनिगम प्रशासनभी अपने हाथ खड़े कर चुका है. निगम के अधिकारियों का कहना है कि वे इस कानून को लागू करवाने में असमर्थ हैं. उनका कहना है कि सरकार उन्हें किसी भी प्रकार का मदद नहीं कर रही है.

स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर पटना नगर निगम भले ही शहर की सफाई कराने में दिलचस्पी दिखा रहा हो. शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर रहा हो. यहां तक सड़कों पर गंदगी फैलाने वाले लोगों पर निगम प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही हो. लेकिन शहर में सड़क किनारे व्यापारी खुलेआम मांस मछली का व्यापार कर रहे हैं. निगम प्रशासन इन पर नकेल नहीं कस पा रहा है. सड़क मांस-मछली की हो रही बिक्री से लोगों की काफी परेशानी भी बढ़ी हुई है. खुले में मांस-मछली बिक्री होने के चले दुर्गंध से लोग परेशान रहते हैं. वहीं, कई तरह के बिमारियों के फैलने का डर बना रहता है.

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इन इलाके में खुले में होती है बिक्री

देखें रिपोर्ट
बोरिंग रोड, अशोक राजपथ, कंकड़बाग, दरोगा राय पथ, राजा बाजार, इत्यादि अन्य जगहों पर खुले में मांस मछली का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है. लेकिन निगम प्रशासन इन पर नकेल कसने में विफल रही है. निगम प्रशासन शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में सुधार को लेकर शहर को स्मार्ट बना रहा हो लेकिन सड़कों पर खुले में सजी मांस-मछली की दुकान पर पाबंदी नहीं लगा पा रही है.
नियम
क्या है नियम
मांस मछली बिक्री का लाइसेंस नगर निगम के अंचल कार्यालय से लेना होता है. 1 वर्ष के बाद इस लाइसेंस को रिन्यूअल करवाना होता है. किसी भी व्यक्ति को खुले में मांस मछली बेचना कानूनन जुर्म है. खुले में मांस-मछली का व्यापार करने पर 1000 रुपये का अर्थ दंड का प्रावधान है.

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निगम का सरकार पर आरोप
लेकिन इन कानून और नियमों के बावजदू भी निगम प्रशासन अपने हाथ खड़े कर रहा है. निगम प्रशासन का कहना है कि हम चाह कर भी कानून का पालन नहीं करवा सकते क्योंकि सरकार ही इन नियम कायदों के पालन कराने में साथ नहीं दे रही है. निगम से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर इन मांस-मछली व्यापारियों को उचित जगह दे सके इसके लिए स्लॉटर हॉउस का निर्माण कराया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि स्लॉटर हाउस बनने के बाद इन सभी विक्रेताओं को वहां शिफ्ट कराया जाएगा.

बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर केंद्रीय सर्वे टीम अगले माह पटना आ रही है. पटना नगर निगम की शहर को स्मार्ट बनाने की कोशिश जारी है. खुले में हो रहे मांस-मछली के कारोबार एक बार फिर स्वच्छता रैंकिंग में राजधानी को फिसड्डी साबित कर सकती है.

Last Updated : Feb 22, 2021, 12:04 AM IST

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