पटना:उच्च न्यायालय पटना ने शादी करने का झूठा वादा कर संबंध बनाने और बाद में लड़की का अपहरण कर उसका अश्लील वीडियो बनाने के मामले में एचपी कम्पनी के एरिया मैनेजर दानिश उर्फ दानिश आलम खान की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा ने मामले पर सुनवाई की.
Patna High Court: एचपी कम्पनी के एरिया मैनेजर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जानें पूरा मामला
Published : Sep 11, 2023, 6:55 PM IST
पटना हाईकोर्ट ने एचपी कम्पनी के एरिया मैनेजर की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. मामला लड़की के अपहरण और अश्लील वीडियो बनाने से जुड़ा है. पढ़ें पूरी खबर..
पटना हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका: आवेदक के वकील अंशुल ने कोर्ट को बताया कि लड़की और आवेदक दोनों दोस्त थे. इसका नाजायज फायदा उठाने एवं ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से झूठी कहानी बना कर केस दर्ज कराई गई है. उनका कहना था कि आवेदक पढ़ा लिखा एमबीएम है. अच्छी वेतन के साथ एचपी कम्पनी के ऐरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत है. उनका कहना था कि दोनों के बीच किसी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं था.
आवेदक की कोर्ट में दलील:उनका यह भी कहना था कि थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाये कि शादी करने के वादे पर दोनों व्यस्क के बीच संबंध स्थापित हुआ, तो यह बलात्कार के श्रेणी में नहीं आयेगा. यह कोई अपराध नहीं है. वहीं अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सूचक एवं सरकारी एपीपी ने कोर्ट को बताया कि आवेदक पर सीधा बलात्कार करने का संगीन आरोप है. शादी का झूठा वादा कर संबंध स्थापित किया गया है.
सरकारी एपीपी की दलील: उनका कहना था कि आवेदक ने लड़की का अपहरण कर नग्न वीडियो तक बना लिया. यही नहीं, आरोपी सूचक को धमकी तक दे रहे हैं, जिसको लेकर कोर्ट में केस दायर किया गया है. कोर्ट ने सभी पक्षों की विस्तृत दलील सुनने के बाद अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है.