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5 लाख किया इन्वेस्ट.. हरियाणा टू बिहार टैंकर से शराब सप्लाई, ट्रांजिट रिमांड पर सोनीपत से गिरफ्तार 2 तस्कर

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Published : Feb 25, 2022, 9:28 PM IST

हरियाणा के सोनीपत से दो शराब तस्करों को बिहार मद्य निषेध विभाग की टीम ने गिरफ्तार (Two liquor smugglers arrested from Haryana) कर कर लिया है. उसे कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाया गया है. बता दें कि ये तस्कर टैंकर से बिहार में सप्लाई किया करते थे. पढ़ें पूरी खबर..

हरियाणा से दो शराब तस्कर गिरफ्तार
हरियाणा से दो शराब तस्कर गिरफ्तार

पटनाःबिहार में संपूर्ण शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) होने के बाद भी शराब की खेप आए दिन विभिन्न इलाकों से बरामद होते रहती है. हालांकि, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर पुलिस माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. बिहार सहित अन्य संभावित राज्यों (जहां से शराब सप्लाई होती है) में पुलिस माफियाओं को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही है. ऑपरेशन ऑल आउट (Operation all out against liquor mafia) के तहत मद्य निषेध विभाग की टीम ने हरियाणा के सोनीपत से शराब के दो तस्करों को ट्रांजिट रिमांड ( smuggler arrested from Haryana on transit remand) पर पटना लाया है.

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दरअसल, मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर के कांड संख्या 60/21 मामले में हरियाणा सोनीपत के अनिल सिंह और सुरेंद्र सिंह को मद्य निषेध विभाग की टीम को काफी दिनों से तलाश थी. इसी कड़ी में टीम ने अनिल सिंह और सुरेंद्र कुमार को हरियाणा के सोनीपत इलाके से गिरफ्तार कर लिया. दोनों को कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद मद्य निषेध विभाग की टीम दोनों तस्करों को 48 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर हवाई जहाज से पटना लाई है. अभी दोनों से पूछताछ की जा रही है.

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शराब तस्करी के आरोपी अनिल सिंह ने बताया की उसने कुछ दिनों पहले सोनीपत इलाके में प्रभात नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर शराब का धंधा शुरू किया था. अनिल ने बताया कि प्रभात के कहने पर उसने इस धंधे में करीब 5 लाख रुपये लगाए. इसके बाद वे हरियाणा से अवैध शराब की खेप टैंकर के जरिए बिहार भेजते थे.

इस संबंध में मद्य निषेध विभाग के डीएसपी अभिजीत कुमार ने बताया बिहार के बाहर से प्रदेश में अवैध शराब कारोबार करने वाले लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. बीते दिनों बंगाल से सुमितुल्लाह और कई बड़े शराब तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है. हरियाणा से माफिया सुरमुख और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया. दूसरे राज्यों में एक्टिव शराब माफियाओं पर कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद ऐसे मामलों में काफी गिरावट दर्ज की गई है.

बता दें कि बिहार सरकार ने 2016 में प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू किया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और इसे बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी. बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक मद्य निषेध कानून उल्लंघन से जुड़े करीब 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं.

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कानून की सफलता को लेकर कई दफा खुद सीएम नीतीश ने समीक्षा बैठक की. शराब माफियाओं और तस्करों पर नकेल कसने के लिए पुलिस को मॉडर्न उपकरणों से लैस किया गया. प्रदेश में माफियाओं पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल तो अब कर ही रही है, अब हेलिकॉप्टर का भी इस्तेमाल करेगी.

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