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बाहुबली विधायक अनंत सिंह एक और मामले में दोषी करार

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Published : Jul 14, 2022, 8:22 PM IST

छोटे सरकार विधायक अनंत सिंह (MLA Anant Singh) की मुश्किलें बढ़ गई है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में उनको दोषी करार दिया है. विनय उर्फ पुटुस यादव हत्या मामले में पटना की एमपीएमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

बाहुबली विधायक अनंत सिंह
बाहुबली विधायक अनंत सिंह

पटना:मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह (Bahubali MLA Anant Singh) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. छेटे सरकार के खिलाफ पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में उन्हें दोषी करार (Anant Singh Convicted In Another Case) दिया है. साल 2015 में अनंत सिंह के सरकारी आवास से 6 मैग्जीन, इंसास राइफल और एक बुलेट प्रूफ जैकेट पुलिस ने बरामद किया था. इसी मामले में विधायक अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया है.

ये भी पढ़ें-AK-47 मामले में अनंत सिंह को दस साल की सजा सुनाए जाने के बाद क्या बोले BJP और JDU के नेता

अनंत सिंह एक और एक मामले में दोषी करार :आपको बता दें कि साल 2015 में बाढ़ में युवक विनय उर्फ पुटुस यादव के हत्या मामले में पटना पुलिस ने सर्च वारंट लेकर एटीएस और डॉग स्क्वायड के साथ जदयू विधायक अनंत कुमार सिंह के सरकारी आवास को घंटों खंगाला था. तलाशी के दौरान विधायक के आवास से इंसास राइफल की छह खाली मैगजीन, बुलेटप्रूफ जैकेट और संदिग्ध कपड़े बरामद हुए थे. इसी मामले में पटना की एमपीएमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया है.

अनंत सिंह को मिली है दस साल की सजा :गौरतलब है कि पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदमा स्थित उनके पुस्तैनी घर पर 16 अगस्त 2019 को हुए छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक एके-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और कारतूस आदि बरामद किये थे. करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में अनंत सिंह के पैतृक आवास से AK-47 के साथ ही हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोली और एक मैगजीन बरामद किया गया था. जिसके बाद उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ और उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था. इस मामले में करीब 3 सालों तक ट्रायल चलने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी ठहराया और दस साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने मोकामा विधायक के नौकर रहे सुनील राम को भी 10 साल की सजा सुनाई है.

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