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शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन काउंसिलिंग 08 से 10 फरवरी तक, 1342 अभ्यर्थी होंगे शामिल

शिक्षक सीधी भर्ती 2023 के लिए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ऑनलाईन काउंसिलिंग शुरु करने जा रहा है. शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों की चतुर्थ चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग 8 फरवरी दोपहर 12 बजे से 10 फरवरी संध्या 05 बजे तक चलेगी. स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाईट के जरिए ऑनलाईन काउंसिलिंग की जायेगी.

Teachers Recruitment started in Chhattisgarh
शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन काउंसिलिंग

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Feb 6, 2024, 9:49 PM IST

रायपुर: शिक्षक सीधी भर्ती 2023 के तहत शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों की चतुर्थ चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग शुरु होने जा रही है. 08 फरवरी दोपहर 12 बजे से ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रारंभ की जा रही है. जो 10 फरवरी संध्या 05 बजे तक चलेगी. स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाईट https://eduportal.cg.nic.in/ के माध्यम से ऑनलाईन काउंसिलिंग की जायेगी.

काउंसिलिंग में 1342 अभ्यर्थी होंगे शामिल: उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस काउंसिलिंग में कुल 1342 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है. शालाओं के आबंटन के बाद अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन आबंटित संभाग के कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, बस्तर/सरगुजा में किया जाएगा. अभ्यर्थी सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों सहित निर्धारित समयावधि में कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग में उपस्थित हो जायें.

दस्तावेज सत्यापन की तिथि: अभ्यर्थीयों को दस्तावेज सत्यापन तिथि की सूचना अभ्यर्थियों के लागिन आईडी तथा पंजीकृत मोबाईल नंबर पर अलग से भेज दी जायेगी. ऑनलाईन काउंसिलिंग में व्यापम की परीक्षा परिणाम के अनुसार शिक्षक पद के कटऑफ रैंक की विस्तृत जानकारी विभाग के पोर्टल https://eduportal.cg.nic.in/ पर देखी जा सकती है.

साय सरकार में आयु सीमा में 5 साल की छूट: पिछले दिनों साय कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है. साय सरकार ने छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट की अवधि को 31 दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है. अब राज्य के स्थानीय निवासियों की अधिकतम आयु सीमा 35 साल कर दी गई है. साथ ही अन्य विशेष वर्गाें के लिए अधिकतम आयु सीमा में मिलने वाला छूट भी यथावत रखा गया है. इस प्रकार सभी छूटों को मिलाकर बेरोजगारों की अधिकतम आयु सीमा 45 साल यथावत निर्धारित रहेगी. सरकार द्वारा दी गई यह सभी छूट गृह (पुलिस) विभाग की नौकरी के लिए मान्य नहीं रहेगी.

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