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आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले के आरोपी सुमित चड्ढा ने गैरजमानती वारंट को रद्द करने की मांग की

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 31, 2024, 10:10 PM IST

Money Laundering Case: मनी लॉड्रिंग मामले के आरोपी सुमित चड्ढा ने कोर्ट में याचिका दायर कर गैर-जमानती वारंट को निरस्त करने की मांग की है. कोर्ट इस पर अगली सुनवाई 3 फरवरी को करेगी.

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नई दिल्लीःब्रिटिश नागरिक और डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले के आरोपी सुमित चड्ढा ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दायर गैर-जमानती वारंट को निरस्त करने की मांग की है. स्पेशल जज नीलोफर आबिदा परवीन ने मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान आरोपी सीसी थम्पी कोर्ट में पेश हुआ.

आरोपी सुमित चड्ढा की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपी ब्रिटिश नागरिक है. उन्होंने सुमित चड्ढा को कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि चार्जशीट की प्रति संजय भंडारी को छोड़कर सभी आरोपियों को उपलब्ध करा दिए गए हैं. 26 दिसंबर 2023 को ईडी की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है.

कोर्ट ने संजय भंडारी, सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा को पेश होने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सुमित चड्ढा के खिलाफ ओपन एंडेड वारंट जारी करने का आदेश दिया था. ईडी के चार्जशीट में आरोप था कि यूपीए के शासनकाल में भंडारी ने कमीशन लिया और लंदन में संपत्ति खरीदी, जिसके लाभार्थी मालिक रॉबर्ट वाड्रा हैं. वाड्रा ने ईडी के आरोपों को गलत बताया था.

इस मामले में पहले ईडी ने हथियार डीलर संजय भंडारी के मनी लॉड्रिंग मामले में दक्षिण दिल्ली में पंचशील पार्क में पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित संपत्ति को कब्जे में लिया था, जो एसबी हॉस्पिटेलिटी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड कराया गया है. ईडी ने 2017 में भंडारी और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. ईडी ने भंडारी के खिलाफ 2020 में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी रॉबर्ट वाड्रा के साथ भंडारी के संबंधों की भी जांच कर रही है. भंडारी फिलहाल ब्रिटेन में है.

आरके अरोड़ा की नियमित जमानत याचिका पर ED को नोटिसःदिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉड्रिंग मामले के आरोपी सुपरटेक कंपनी के मालिक आरके अरोड़ा की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने 21 फरवरी को जमानत याचिका पर अगली सुनवाई करने का आदेश दिया. अरोड़ा ने पटियाला हाउस की ओर से नियमित जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है.

एडिशनल सेशंस जज देवेंदर कुमार जांगला ने नियमित जमानत खारिज करने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान ईडी ने अरोड़ा की नियमित जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अरोड़ा के खिलाफ ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस की ओर से सुपरटेक लिमिटेड के खिलाफ 23 एफआईआर दर्ज किए गए हैं. ईडी के मुताबिक, सुपरटेक ने जो पैसे एकत्र किए वो ग्रुप की दूसरी कंपनियों में लगा दिया गया और संपत्तियों की खरीदारी की.

सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टली: 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान सरस्वती विहार के एक मामले में आरोपी और पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टल गई. राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को करने का आदेश दिया. इस दौरान बुधवार को सज्जन कुमार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए.

अभियोजन पक्ष की ओर से पेश वकील मनीष रावत ने आंशिक दलीलें रखी. एसआईटी की ओर से पेश वकील गौरव सिंह ने कहा कि इस मामले में आरोपी सज्जन कुमार को मिली जमानत के खिलाफ एसआईटी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जमानत के आदेश पर रोक लगा दिया है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट एसआईटी की याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई करेगा.

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