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AAP के निलंबित पूर्व विधायक ने केजरीवाल को CM पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में दायर की याचिका - filed petition to remove Kejriwal

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 7, 2024, 4:51 PM IST

Updated : Apr 7, 2024, 6:23 PM IST

petition in HC to remove Kejriwal : आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीएम केजरीवाल को पद से हटाने की मांग की है. पूर्व विधायक ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद वह सीएम पद पर बने रहने का अधिकार खो चुके हैं. मामले पर 8 अप्रैल को सुनवाई होगी.

सीएम पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में दायर की याचिका
सीएम पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में दायर की याचिका

नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है. अब एक बार फिर केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है. याचिका आम आदमी पार्टी से निलंबित और पूर्व विधायक संदीप कुमार ने दायर की है. संदीप को साल 2016 में कथित सीडी कांड मामले में AAP ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच इस याचिका पर 8 अप्रैल को सुनवाई करेगी.

याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉड्रिंग कानून के तहत हुई है. इस गिरफ्तारी के बाद वह मुख्यमंत्री के रूप में काम करने में सक्षम नहीं हैं. उनकी अनुपस्थिति से संवैधानिक बाधा उत्पन्न हो गई है, क्योंकि वे जेल से मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते.

याचिका में कहा गया है कि संविधान की धारा 239एए(4) के प्रावधानों के मुताबिक उप-राज्यपाल को सलाह देने वाले मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री ही होता है. केजरीवाल के जेल में रहने के बाद उप-राज्यपाल को सलाह देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है. ऐसे में उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने का आदेश जारी किया जाए.

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बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट अब तक अरविंद केजरीवाल को मुख्यंमत्री पद से हटाने की मांग करने वाली दो याचिकाएं खारिज कर चुका है. पहली याचिका सुरजीत सिंह यादव और दूसरी याचिका विष्णु गुप्ता ने दायर किया था. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जेल जाने के बाद किसी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है. विष्णु गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फैसला करना है कि वो राष्ट्रहित में क्या फैसला करते हैं. व्यक्तिगत हितों से राष्ट्र हित को ऊपर रखना चाहिए.

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Last Updated :Apr 7, 2024, 6:23 PM IST

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