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हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती की अंतिम चयन सूची व नियुक्ति आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 1, 2024, 9:18 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एएनएम भर्ती की अंतिम चयन सूची व नियुक्ति आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

Rajasthan High Court,  High Court puts interim stay
हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती की अंतिम चयन सूची व नियुक्ति आदेश पर लगाई अंतरिम रोक.

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने अर्जेन्ट टेम्परेरी बेसिस के आधार पर हो रही एएनएम भर्ती- 2023 में जयपुर जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने को चुनौती देने के मामले में भर्ती की अंतिम चयन सूची व नियुक्ति आदेश जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने चिकित्सा सचिव, चिकित्सा निदेशक व सीएमएचओ जयपुर से 22 मार्च तक जवाब मांगा है. जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश अलवर निवासी संयोगिता यादव की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता सोगत रॉय ने बताया कि राज्य सरकार ने 11 अगस्त 2023 को भर्ती विज्ञापन जारी कर यूटीबी के आधार पर एएनएम की नियुक्ति के लिए भर्ती निकाली. इसमें जयपुर जिले के अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता देने के लिए कहा. ऐसे में याचिकाकर्ता के जयपुर से बाहर अलवर जिले का निवासी होने के चलते उसे दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया.

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इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वह मेरिट में आ रही है, लेकिन जयपुर से बाहर का होने के कारण उसे नहीं बुलाया है. मेडिकल एंड हैल्थ अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति होनी चाहिए और इसे नकारा नहीं जा सकता. इसलिए याचिकाकर्ता के दस्तावेज सत्यापन का निर्देश देते हुए उसे नियुक्ति दी जाए. अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए अंतिम चयन सूची व नियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए अंतिम चयन सूची और नियुक्ति आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

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