उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

माफिया अतीक व अशरफ हत्याकांड; कोर्ट में पेश नहीं हुए गवाह, अब 24 मई को होगी सुनवाई - Atiq Ashraf murder case

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2024, 7:04 AM IST

माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या (Atiq Ashraf Murder Case) मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन गवाह पेश नहीं हो रहे हैं. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई (24 मई) को गवाहों के पेश होने का आदेश दिया है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Photo Credit ; Etv Bharat)

प्रयागराज : बाहुबली माफिया अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई के दौरान केस से जुड़े गवाह पेश नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख तय कर दी है. साथ ही कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि अगली सुनवाई पर केस से जुड़े गवाहों को पेश कर दिया जाए.

बता दें कि 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के मोती लाल नेहरू कॉल्विन अस्पताल में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई थी. माफिया बंधुओं की हत्या मीडिया और पुलिसवालों के साथ ही तमाम लोगों के सामने सरेआम की गई थी. अब मामले की सुनवाई जिला अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है. देशभर को दहलाने वाले विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को जनपद न्यायालय में फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई. हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाह पेश नहीं हुए, इसलिए अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख लगा दी है.

अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई को जनपद न्यायालय में होगी. उसी दिन कोर्ट में गवाहों को पेश करने के लिए भी कोर्ट ने निर्देश दिया है. अतीक अहमद व अशरफ की हत्या करने के तीनों आरोपी लवलेश तिवारी, सनी सिंह तथा अरुण मौर्य चित्रकूट जेल में बंद हैं. तीनों शूटरों पर आरोप तय कर हस्ताक्षर कराए जाने के लिए कोर्ट से आदेश जेल भेजा गया है. इसके बाद उन्हें जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया, लेकिन गवाहों के पेश न होने पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है.

यह भी पढ़ें : गजब! मिट्टी में मिल चुके माफिया अतीक के नाम नोटिस; अवैध निर्माण को खुद ध्वस्त करने का आदेश - Mafia Atiq Ahmed

यह भी पढ़ें : अतीक-अशरफ हत्याकांड : तीन शूटरों पर आरोप तय, चित्रकूट जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कराई गई पेशी - Atiq Ashraf Murder Case

ABOUT THE AUTHOR

...view details