बिहार

bihar

'एक ही छत के नीचे 5 स्कूल संचालित', पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी प्रगति रिपोर्ट

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 16, 2024, 2:50 PM IST

Updated : Feb 16, 2024, 2:59 PM IST

Patna High Court: एक छत के नीचे 5 स्कूल संचालित किए जाने के मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट गंभीर है. इस मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च 2024 में की जाएगी. कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट देने को कहा है.

'एक ही छत के नीचे 5 स्कूल संचालित', पटना हाईकोर्ट ने मांगा प्रगति रिपोर्ट
'एक ही छत के नीचे 5 स्कूल संचालित', पटना हाईकोर्ट ने मांगा प्रगति रिपोर्ट

पटना:एक ही छत के नीचे 5 स्कूल संचालित किये जाने के मामले पर पटना हाईकोर्टमें 1 मार्च, 2024 को सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट देने को कहा है.

एक ही छत के नीचे 5 स्कूल संचालित मामले में कोर्ट गंभीर: राज्य सरकार ने इससे पूर्व की सुनवाई में अब तक की गयी कार्रवाई का ब्यौरा कोर्ट के समक्ष रखा था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामे पर की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया था. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार इस मामले पर स्वयं संज्ञान ले कर कार्रवाई कर रही है.

350 से अधिक छात्रों को पढ़ाया जाता है एक छत के नीचे: एक वेब पोर्टल पर छपी रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. इस रिपोर्ट के अनुसार करबिगहिया क्षेत्र में 350 से अधिक छात्रों वाले पांच स्कूलों को एक ही भवन में संचालित किया जा रहा है. इसमें ये बताया गया था कि स्कूलों में शिक्षकों की कुल संख्या 23 है.

1 मार्च को अगली सुनवाई: स्कूल परिसर गंदे पानी से भरा हुआ है, जिससे डेंगू सहित अन्य बीमारियां फैल सकती हैं. एक समय में एक शिक्षक ब्लैकबोर्ड का उपयोग कर पाते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक बालक मध्य विद्यालय- करबिगहिया, कन्या महाविद्यालय - करबिगहिया, प्राथमिक विद्यालय - चांदपुर बेला, प्राथमिक विद्यालय - जयप्रकाश नगर और न्यू सिन्हा मॉडर्न मिडिल स्कूल - पुरंदरपुर एक ही छत के नीचे चलाए जा रहे हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई 1 मार्च, 2024 को की जाएगी.

ये भी पढ़ें :-

सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को लेकर HC सुनवाई, कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं लगाई गई सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन

5 साल में भी अपहृत बच्चे को नहीं ढूंढ पाई पुलिस, पटना हाईकोर्ट ने शास्त्री नगर थानेदार सहित जांच अफसर को किया तलब

Last Updated : Feb 16, 2024, 2:59 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details