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मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम खेलने पर देना होगा 28 फीसदी जीएसटी, हंगामे के बीच विधेयक पास

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Feb 13, 2024, 4:46 PM IST

MP GST on Online Gaming: मध्य प्रदेश में अब ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा. राज्य सरकार ने मंगलवार को इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में पास कर दिया. बता दें कि केन्द्र सरकार 1 अक्टूबर 2023 को पहले ही ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगा चुकी है.

mp online gaming gst bill passed
एमपी में ऑनलाइन गेम खेलने पर देना होगा 28 फीसदी जीएसटी

भोपाल। विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने के विधेयक को लेकर हंगामा हुआ. कांग्रेस ने सरकार द्वारा लाए गए मध्यप्र देश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को लेकर सदन में आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश के युवाओं को जुआ और सट्टेबाजी की तरफ धकेल रही है. कांग्रेस ने विधेयक को वापस लेने की मांग की, लेकिन विपक्ष की मांग न माने जाने के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया. इसके बाद सदन की कार्रवाई को दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

नेता प्रतिपक्ष बोले सरकार जुआ सट्टा लीगल करना चाहती है

विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक राम निवास रावत ने संशोधन प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि "सरकार जुआ और सट्टेबाजी से अपना खजाना भरना चाहती है, लेकिन इसके लिए सरकार को प्रदेश के युवा का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा. प्रदेश में कई युवा जुआ और सट्टेबाजी में उलझकर आत्महत्या तक कर लेते हैं. इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं." नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "क्या सरकार जुआ-सट्टा को वैधता देना चाहती है." उन्होंने विधेयक का विरोध किया, लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष ने विधेयक पारित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया तो विरोध में कांग्रेस ने सदन से वॉक आउट कर दिया. इसके बाद बाहर कांग्रेस विधायकों ने खूब नारेबाजी की.

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वित्त मंत्री बोले केन्द्र पहले ही लागू कर चुका है

उधर, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पूर्व में विधानसभा सत्र न होने की वजह से सरकार इस पर अध्यादेश ला चुकी है. केन्द्र सरकार 1 अक्टूबर 2023 को पहले ही ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगा चुकी है. इस संशोधन के बाद ऑनलाइन गेम खेलने वालों को गेम में लगाई गई राशि का 28 फीसदी जीएसटी के रूप में देना होगा. यदि कोई ऑनलाइन गेम खिला रहा है, उसके लिए भी जीएसटी अनिवार्य किया गया है. विधानसभा में यह विधेयक पारित कर दिया गया, अब यह कानून का रूप ले चुका है.

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