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भाजयुमो नेता सूरज हत्याकांड के दो दोषियों को आजीवन कारावास, जमशेदपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Feb 13, 2024, 9:49 PM IST

BJYM leader Suraj murder case. जमशेदपुर कोर्ट ने भाजयुमो नेता सूरज सिंह हत्याकांड में सुनवाई करते हुए हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया है.

Life Imprisonment To Two Convicts
BJYM Leader Suraj Murder Case

जमशेदपुरःशहर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में भाजयुमो नेता सूरज कुमार हत्याकांड में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया है. अदालत ने मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अदालत ने हत्या के दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया

जानकारी के अनुसार जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के भाजयुमो नेता सूरज कुमार हत्याकांड मामले में जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में मंगलवार को सुनवाई है. जिसमें अदालत ने हत्याकांड के दोषी सोनू सिंह और कमल शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही हत्या के दोषियों पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

7 दिसंबर 2021 को हुई थी भाजयुमो नेता की हत्या

बता दें कि बागबेड़ा थाना क्षेत्र के हरहर्गुट्टू इलाके के रहने वाले भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष सूरज कुमार की हत्या सात दिसंबर 2021 को कर दी गई थी. अपराधियों ने तेज धारदार हथियार से प्रहार कर सूरज कुमार को मौत की नींद सुला दी थी. इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था.

हत्याकांड के बाद भाजपाईयों ने किया था प्रदर्शन

मामले में जमशेदपुर जिला भाजपा के नेताओं ने पुलिस प्रशासन से दोषियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई करने की मांग की थी. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोनू सिंह और कमल शर्मा उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया था. मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था और सजा की बिंदु पर मंगलवार को फैसला सुनाया गया.

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