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हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज - Jharkhand High Court

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 3, 2024, 11:20 AM IST

Updated : May 3, 2024, 11:28 AM IST

Hemant Soren petition. झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है. ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. पिछली सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

JHARKHAND HIGH COURT
डिजाइन इमेज (ETV BHARAT)

रांचीः पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस रिट पिटिशन पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है.

हेमंत सोरेन की ओर से दलील दी गई थी कि जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, वह शिड्यूल ऑफेंस नहीं है. उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग का भी मामला नहीं बनता है. बगड़ाई अंचल की जिस जमीन की बात की जा रही है, उसके दस्तावेज में उनके नाम का भी जिक्र नहीं है. हालांकि ईडी की ओर से दलील दी गई थी कि समन के बाद तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पावर और पोजिशन का गलत इस्तेमाल कर साक्ष्य को नष्ट कराने की कोशिश की थी.

आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा इस मामले 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखने के बाद फैसला आने में देरी के खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है. जिसमें कहा गया है कि फैसला नहीं आने से वह लोकसभा चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे हैं. बता दें कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था. जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा था.

Last Updated :May 3, 2024, 11:28 AM IST

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