झालावाड़. जिला पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश पंवार ने शनिवार को नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में उसके जीजा को 20 वर्ष के कठोर कारावास सहित 3 लाख 25 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि जिले के भालता थाना क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने दो साल पहले शिकायत दर्ज करवाई थी. इसमें बताया था कि उसकी बड़ी बेटी की शादी आरोपी के साथ हुई थी. शादी के बाद गोनै की रस्म होना बाकी था. इसी बीच आरोपी का उनके घर पर आना जाना था. इसी दौरान आरोपी मौका पाकर उसकी 11 वर्षीय साली को घर से बहला फुसलाकर कहीं ले गया. इसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. आठ माह बाद पुलिस ने नाबालिग बालिका को जोधपुर से दस्तयाब कर लिया. अनुसंधान के दौरान पीड़िता से दुष्कर्म की बात भी सामने आई.