जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने तीन साल की बच्ची से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले युवक को 20 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने रिश्ते में पीड़िता के चाचा लगने वाले इस अभियुक्त पर 85 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, अदालत ने अभियुक्त को बचाने के उद्देश्य से बयान देने वाली महिला चिकित्सक शिल्पी सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए चिकित्सा निदेशक को निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा है कि चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई कर एक माह में अदालत को अवगत कराया जाए.
बहला-फुसला कर ले गया था आरोपी : अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 8 जनवरी, 2021 को जमवारामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि एक दिन पहले उसकी बेटी दोपहर के समय घर के बाहर खेल रही थी. अभियुक्त उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद अभियुक्त उसे घर छोड़ गया.