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हाजीपुर-छपरा NH निर्माण में देरी पर HC में सुनवाई, कोर्ट ने दायर हलफनामा को मंजूर किया

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Mar 4, 2024, 9:52 PM IST

Patna High Court : पटना हाईकोर्ट ने हाजीपुर-छपरा एनएच निर्माण में देरी पर निर्माण कंपनी को समय सीमा निर्धारित करने का आदेश दिया था. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम की जनहित याचिका पर सुनवाई की. निर्माण कंपनी ने हाईकोर्ट को हलफनामा दायर कर जानकारी दी. पढ़ें पूरी खबर.

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पटना: पटना हाईकोर्ट ने हाजीपुर-छपरा फोर लेन निर्माण में हो रहे विलम्ब पर निर्माण कंपनी को समय सीमा निर्धारित करने का आदेश दिया था. चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम की जनहित याचिका पर सुनवाई की. पटना हाईकोर्टके निर्देश पर कंपनी ने हलफनामा दायर कर बताया कि गंडक नदी पर बनने वाली पुल पर एक स्पेन को चढ़ाने में 40 दिनों का समय लगता है. अभी दस स्पेन चढ़ाना है.

हाजीपुर-छपरा एनएच निर्माण पर सुनवाई: वहीं आरओबी, ओवरब्रिज और हाई टेंशन बिजली के पोल को भी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जाना है. पिछले दिनों कोर्ट ने निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए निर्माण कम्पनी के एमडी को तलब किया था. कोर्ट आदेश पर एमडी उपस्थित हो निर्माण पूरा करने के लिए समय सीमा बताई. कंपनी की ओर से हलफनामा दायर कर बताया गया कि गंडक नदी पर बन रहे पुल पर स्पेन चढ़ाने के लिए चालीस दिन का समय लगता हैं. रामाशीष चौक के पास बनने वाली आरओबी का निर्माण 31 मार्च तक पूरा कर लिया जायेगा.

कोर्ट ने दायर हलफनामा को मंजूर किया:वहीं अंजानपीर के समीप ट्रांसमिशन टॉवर को 30 जून तक हटा कर दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जायेगा. मरिचिया देवी चौक ट्रांसमिशन लाइन को 30 अप्रैल 2024 तक शिफ्ट कर दिया जायेगा. कोर्ट ने कंपनी की ओर से दायर हलफनामा को मंजूर कर लिया. कोर्ट को बताया गया कि गंडक नदी पर निर्माणाधीन पुल को अभी तक पूरा नहीं किया गया, जबकि कोर्ट ने कई बार कंपनी को पुल निर्माण पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है. इस मामले पर आगे भी सुनवाई की जाएगी.

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