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DMC के रजिस्ट्रार ने कानून को ताक पर रख पांच साल का सेवा विस्तार लिया, मुख्य सचिव के पास गया मामला - illegally extension issue in delhi

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 29, 2024, 4:54 PM IST

Updated : Apr 30, 2024, 11:20 AM IST

दिल्ली मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. गिरीश त्यागी के ऊपर गैरकानूनी तरीके से लिए पांच साल के सेवा विस्तार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. LG से शिकायत के बाद अब यह मामला मुख्य सचिव के पास गया है और इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए कहा गया है.

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मुख्य सचिव के पास गया मामला

नई दिल्ली :दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) की गवर्निंग बॉडी में भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला सामने आया है. आरोप डीएमसी के रजिस्ट्रार डॉ. गिरिश त्यागी के ऊपर है. उन पर रिटायरमेंट की उम्र 60 साल पार होते ही गैरकानूनी तरीके से पांच साल के लिए अपने सेवा विस्तार का आरोप है. एक आरटीआई एक्टिविस्ट की शिकायत पर विजिलेंस ने दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एसके जैन को जांच के आदेश दिए. इस पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने डीएमसी को नोटिस जारी कर डॉ. त्यागी के कार्यकाल को बढ़ाने से संबंधित कांउसिल की बैठक के मिनट्स और पेपर मांगे हैं.

डॉ. गिरिश त्यागी अभी 64 वर्ष के हैं और डीएमसी में रजिस्ट्रार पद पर बने हुए हैं. 2019 में उन्होंने पांच साल का सेवा विस्तार ले लिया था. आरटीआई एक्टिविस्ट हिमांशु सिंघल द्वारा विजिलेंस को दी गई शिकायत के अनुसार डॉ. गिरीश त्यागी के कार्यकाल को 60 से बढ़ाकर 65 करने वाली बैठक में 17 डॉक्टरों के हस्ताक्षर हैं. उसमें से कई डॉक्टरों ने कहा है कि उस बैठक में डॉ. गिरीश त्यागी के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए कोई एजेंडा नहीं लाया गया था और न ही इस पर कोई चर्चा हुई थी.

आरटीआई एक्टिविस्ट हिमांशु सिंघल ने आरोप लगाया है कि डीएमसी सेक्रेटरी रजिस्ट्रार डॉ. गिरीश त्यागी ने 2020 में अचानक एक फाइनेंस कमेटी बनाकर एक मीटिंग बुलाई. इस मीटिंग में 17 डॉक्टर मौजूद थे. इसके बाद डॉ. त्यागी ने अपना कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव भी मिनट्स में शामिल कर दिया, जिस पर मीटिंग में कोई चर्चा नहीं हुई थी. डॉ. त्यागी ने इस प्रस्ताव को खुद ही मंजूरी दे दी.

प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया गया कि मीटिंग में निर्णय लिया गया कि डीएमसी सेक्रेटरी रजिस्ट्रार डॉ. त्यागी की उम्र 2020 में 60 वर्ष थी और उनका कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है. सिंघल ने कहा कि डॉ. गिरीश त्यागी का कार्यकाल 2019 में ही पूरा हो गया था. वे 4.50 लाख रुपए हर महीने वेतन पाकर सरकार को चूना लगा रहे हैं. उनकी शिकायतों के बाद भी डॉ. गिरीश त्यागी को निलंबित नहीं किया गया, क्योंकि वे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबी है.

त्यागी ने डीएमसी एक्ट के विरुद्ध किया कामःडीएमसी से जुड़े डॉ. एससीएल गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार में 60 साल में रिटायरमेंट का प्रावधान है. सरकार चाहे तो एक-एक वर्ष का एक्सटेंशन दे सकती है, लेकिन इसके लिए भी अधिकतम उम्र 62 वर्ष तक ही एक्सटेंशन मिल सकता है. गिरिश त्यागी को 2019 में सेवा विस्तार दिया गया था. उन्हें यह सेवा विस्तार किसने दिया है वह मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने पांच साल का सेवा विस्तार ले लिया.

2019 की एक्जक्यूटिव काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसी में निर्णय लिया गया. उस समय कौन-कौन मेंबर थे और कितने मेंबर्स ने उन्हें सेवा विस्तार के पक्ष में वोट दिए पता नहीं है, लेकिन मिनिट्स ऑफ मिटिंग में जिन सदस्यों के हस्ताक्षर पाए गए, उनमें से अधिकांश ने इस मुद्दे पर अपना हस्ताक्षर से इनकार कर दिया है. दूसरी बात यह है कि जिस मिटिंग में सेवा विस्तार दिए जाने की बात कही जा रही है वह इसके लिए अधिकृत भी नहीं है, क्योंकि यह दिल्ली सरकार का मामला है. डीएमसी की फाइनेंस कमिटी या एक्जक्यूटिव कमिटी का यह मुद्दा ही नहीं है.

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डॉ. गुप्ता ने बताया कि यदि उन्होंने किसी भी तरीके से सेवा विस्तार का लाभ लिया भी तो यह कानून उस वक्त नहीं था. मोदी सरकार ने 2021 में यह कानून लाया, लेकिन उन्होंने इसका लाभ 2019 में ही उठा लिया. पद के दुरुपयोग का यह मामला गैरकानूनी के साथ-साथ बेहद हास्यास्पद है. उन्होंने कहा कि वह किसी व्यक्ति पर आक्षेप या आरोप नहीं लगा रहे हैं, वह केवल कानून सम्मत बात कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत दिल्ली के मुख्य सचिव के पास भेजी गई. इसकी फाइल एलजी हाउस भी पहुंची. इस पर स्टेटस रिपोर्ट के लिए फाइल को दिल्ली सरकार के पास भेज दिया गया है. दो दिन पहले डॉ. गिरिश को भी इस मामले में जवाब देने को कहा गया है. दिल्ली सरकार की कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है. यदि यहां से कोई निर्णय नहीं हो पाता है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा.

दिल्ली मेडिकल काउंसिल एक्ट में साफ है कि जो भी लाभ के पद पर मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने वाले उच्च स्तरीय डॉक्टर कार्य करेंगे, वे 60 साल की उम्र तक ही मेडिकल काउंसिल में रहेंगे. इस संदर्भ में दिल्ली सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी द्वारा मेडिकल काउंसिल को भेजे गए नोटिस में डॉ. त्यागी गोलमोल जवाब देते हुए बच रहे हैं.

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Last Updated :Apr 30, 2024, 11:20 AM IST

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