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UCC को लेकर सदन में बरसे उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, बोले लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देना देवभूमि का अपमान

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 7, 2024, 5:24 PM IST

Updated : Feb 7, 2024, 9:16 PM IST

Uniform Civil Code पूरे देश और राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकारी की प्रशंसा की जा रही है. इसी बीच विपक्षी पार्टी कांग्रेस यूसीसी का विरोध कर रही है. उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने राज्य सरकार पर युवा वर्ग को लिव इन रिलेशनशिप के लिए बढ़ावा देने का आरोप लगाया है.

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UCC को लेकर सदन में बरसे उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी

देहरादून:उत्तराखंड विधानसभा सत्र में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हो रही है. जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायकों ने अपनी बात रखी. इसी बीच उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने यूसीसी पर असहमति जताते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देना उत्तराखंड देवभूमि को अपमानित करना है. उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशन शब्द ही उत्तराखंड के लिहाज से सही नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार इस बिल के सहारे जनता पर कुछ ऐसा थोपना चाहती है, जो किसी भी सूरत में सही नहीं है.

भुवन कापड़ी ने लिव इन रिलेशन को बताया गलत:उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए लड़का-लड़की को यूसीसी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. जिससे कोई भी व्यक्ति 'सूचना के अधिकार नियम 2005' के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़का-लड़की का डॉक्यूमेंट निकाल सकता है. ऐसे में उस लड़का और लड़की के भविष्य पर खतरा मंडराएगा और उनसे कोई शादी नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने का फैसला परिपक्व राजनीति या सरकार द्वारा नहीं लिया गया है, बल्कि ये फैसला बचकाने लोगों द्वारा लिया गया है.

विधायक प्रीतम सिंह बोले बिल पढ़ने के मिले समय:विधायक प्रीतम सिंह ने भी सरकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कई सवाल किए. उन्होंने कहा कि बिल को पढ़ने के लिए कम से कम एक सप्ताह का समय देना चाहिए था. इतना ही नहीं अगर उसको पास करना भी है, तो उस पर चर्चा के लिए सरकार को कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्त देना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस बिल में हर पहलू में बड़ी खामियां छुपी हुई हैं और सरकार अपने हिसाब से सब कुछ कर लेना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है.

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Last Updated : Feb 7, 2024, 9:16 PM IST

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