कानपुर: शहर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर के जाजमऊ थाना में दर्ज आगजनी मामले पर अब चार अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा. शहर में पिछले करीब दो हफ्ते से इस मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में तीन बार सुनवाई की गई, मगर तमाम कारणों से फैसला सामने नहीं आ सका. हालांकि 22 मार्च को जब सुनवाई हुई थी तब एमपी एमएलए कोर्ट में मौजूद जज ने यह कहा था कि वह 28 मार्च को फैसला जरूर सुनाएंगे. उनकी ओर से सपा विधायक इरफान सोलंकी को भी 28 मार्च को कानपुर बुलाने के लिए कहा गया था. सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर कोर्ट पहुंच गए. भारी सुरक्षा घेर में उन्होंने मीडिया से कहा कि 'इंसाफ की जीत होगी'. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर फैसले की तिथि चार अप्रैल तय कर दी.
इरफान के अधिवक्ता का दावा, निर्दोष साबित होंगे विधायक: सपा विधायक इरफान सोलंकी के प्रकरण को लेकर विधायक के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने दावा किया कि विधायक पूरी तरीके से निर्दोष साबित होंगे. अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कहा कि विधायक के खिलाफ जो साक्ष्य पुलिस ने उपलब्ध कराए थे उसको पुलिस द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका है जबकि दूसरी ओर कमिश्नरेट पुलिस के अफसरों का यह दावा है कि जो साक्ष्य विधायक के खिलाफ कोर्ट में दिए गए, उसके आधार पर विधायक को सजा जरूर होगी. गुरुवार को आगजनी मामले में सुनवाई के दौरान सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी,सह अभियुक्त शौकत अली, इजरायल आटेवाला समेत एक अन्य अभियुक्त भी कोर्ट में मौजूद रहे.
सत्य परेशान हो सकता पराजित नहींःसपा विधायक इरफान सोलंकी जैसे ही एमपीएमएलए कोर्ट से बाहर आए तो पत्रकारों से के सवालों पर कहा कि इंसाफ होगा...देर से होगा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इंसाफ होगा, इंशाल्लाह. सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले को लेकर गुरुवार को कानपुर कोर्ट व आसपास कई थानों की फोर्स लगाई गई थी.वहीं, जब महाराजगंज जेल से सपा विधायक इरफान सोलंकी कानपुर कोर्ट पहुंचे तो उनके लिए भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे. अच्छी संख्या में मौजूद पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में सपा विधायक इरफान को एमपीएमएलए कोर्ट में दाखिल कराया गया था.