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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा - rape with minor

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 30, 2024, 5:24 PM IST

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने पर अदालत ने एक युवक को बीस साल की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं नाबालिग की जबरन शादी करने पर शादी कराने वालों पर भी कार्रवाई करने के आदेश अदालत ने दिए हैं.

court sentenced accused of raping a minor victim to 20 years of  imprisonment in bundi
नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

बूंदी.नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आरोपी को विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो क्रम संख्या 2 के न्यायाधीश बालकृष्णन मिश्र ने 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 12 जुलाई 2022 को नैनवां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी छोटी बेटी स्कूल में किताबें जमा कराने के लिए गई थी, लेकिन वह वहां से वापस गांव नहीं आई.

इधर-उधर तलाश किया, लेकिन पता नहीं चला. नैनवा थाना पुलिस ने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की और पीड़िता को दस्तयाब कर लिया. पूछताछ में उसने बताया कि आरोपी अशोक कुमार निवासी बिहारीपुरा थाना करवर ने जयपुर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. नाबालिग के साथ विवाह भी रचा लिया. पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया. मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश ने अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र राजाराम को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 49 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.

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विवाह कराने वालों पर भी हो कार्रवाई: अदालत ने एक प्रति पुलिस अधीक्षक बूंदी को भेजकर आदेश दिया कि नाबालिग का विवाह करने वाले तथा कराने वाले अथवा उसमें किसी न किसी प्रकार से सहयोग करने वालों के सम्बन्ध में इसी एफआईआर में अनुसंधान कर नतीजे से न्यायालय को अवगत कराएं. मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने पैरवी करते हुए 19 गवाह एवं 28 दस्तावेज प्रदर्शित किए.

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