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अमित शाह का डीपफेक वीडियो मामला: आरोपी अरुण रेड्डी को कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर सुनवाई कल - Amit Shah deep fake video case

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 6, 2024, 6:03 PM IST

Amit Shah deep fake video case: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डीपफेक वीडियो मामले के आरोपी अरुण रेड्डी को कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जमानत पर कल सुनवाई होगी.

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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डीपफेक वीडियो के मामले में गिरफ्तार अरुण रेड्डी को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अरुण रेड्डी ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 7 मई यानि मंगलवार को होगी.

अरुण रेड्डी की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही थी जिसके बाद उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नेहा गर्ग के समक्ष पेश किया गया. दिल्ली पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से अरुण रेड्डी की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की. तब ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि ये मामला दूसरे मजिस्ट्रेट के समक्ष जाएगा इसलिए आप आरोपी को कल संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कीजिए. ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने अरुण रेड्डी को कल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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बता दें कि कोर्ट ने 4 मई को अरुण रेड्डी को सोमवार तक की पुलिस हिरासत में भेजा था. उसे 3 मई को गिरफ्तार किया गया था. अरुण रेड्डी ट्विटर हैंडल ‘ स्पिरिट ऑफ कांग्रेस’ को संचालित करता है. वह कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल का नेशनल को-ऑर्डिनेटर है. पुलिस के मुताबिक अमित शाह का डीपफेक वीडियो बनाने में अरुण रेड्डी की भूमिका है. इस वीडियो को वायरल करने में भी उसकी खासी भूमिका है. अरुण रेड्डी पर मोबाइल से सबूत मिटाने का भी आरोप है. दिल्ली पुलिस ने रेड्डी का फोन जब्त कर जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया है.

अमित शाह का आरक्षण को लेकर एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें अमित शाह ने एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को हटाने की बात कही थी. अमित शाह ने इसका खंडन करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा था. उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना कांग्रेस के पांच सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था. पांचों को हैदराबाद के ट्रायल कोर्ट ने दस-दस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी और उन्हें अगले आदेश तक जांच अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश दिया था.

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