नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने पर होने वाले खर्च न वसूलें. स्पेशल जज एमके नागपाल ने कहा कि ये आदेश दिया.
कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति देने का आदेश पूरे तरीके से मानवीय आधार पर दिया गया है. सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश वकील ने कहा सिसोदिया सप्ताह में एक बार जब अपनी बीमार पत्नी से मिलने जाते हैं तो उस पर होने वाले खर्च के रुप में 40 हजार रुपये के खर्च का बिल भेजा गया है. इस तरह सिसोदिया पर एक महीने में दो लाख रुपये के खर्च का बिल होगा. उन्होंने कहा कि सिसोदिया की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इतनी ज्यादा रकम देना काफी मुश्किल है. उसके बाद कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में बदलाव करते हुए आदेश दिया कि सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने देने पर होने वाला खर्च सरकारी खजाने से भरा जाएगा न कि सिसोदिया से वसूला जाएगा.
कोर्ट ने शनिवार को ही सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ान का आदेश दिया है. बता दें कि 5 फरवरी को कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टडी पेरोल दी थी. कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया हफ्ते में एक दिन अपनी बीमार पत्नी से पुलिस हिरासत में मिल सकते हैं. इस दौरान डॉक्टर भी उनकी पत्नी के इलाज के लिए जा सकते हैं.