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शून्य हो सकता है कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का निर्वाचन, नामांकन में लोन के NPA होने की छिपाई है जानकारी - Arif Masood may lose MLA Ship

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Apr 10, 2024, 12:06 PM IST

Updated : Apr 10, 2024, 12:33 PM IST

भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मसूद के निर्वाचन को शून्य करने की मांग हाईकोर्ट से की गई है. आरोप है कि नामांकन में उन्होंने बैंक से लिए गए लोन की जानकारी छुपाई है.

Bhopal Congress MLA Arif Masood problems increased
भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का मामला हाईकोर्ट में

जबलपुर।भोपाल मध्य विधानसभा सीट से विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. याचिका में कहा गया है कि निर्वाचित कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने खुद व अपनी पत्नी रूबीना द्वारा एसबीआई से लिये गए लोन का उल्लेख नामांकन पत्र में नहीं किया है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने याचिका की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है.

बीजेपी प्रत्याशी रहे ध्रुवनारायण सिंह ने लगाई याचिका

ध्रुव नारायण सिंह की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है "साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भोपाल मध्य सीट से वह भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे. कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने अपने नामांकन में बैंक से लिये गये लोन के संबंध में जानबूझकर जानकारी छुपाई है. इस संबंध में उन्होंने चुनाव अधिकारी के समक्ष आपत्ति पेश की थी. चुनाव अधिकारी ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया था." याचिका में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उम्मीदवार को आपराधिक तथा वित्तीय स्थिति का विवरण देना आवश्यक है.

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कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर ये आरोप

गौरतलब है कि कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद पर करीब 34 लाख तथा उनकी पत्नी पर करीब 31 लाख रुपये लोन है. एसबीआई ने उनके बैंक खातों को एनपीए कर दिया है और इस संबंध में नोटिस भी जारी किये हैं. याचिका में कहा गया है कि नामांकन में उन्होंने गलत जानकारी दी गई है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दिये गये प्रावधानों का पालन नहीं करने तथा नामांकन में गलत जानकारी देने के कारण कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाये.

Last Updated : Apr 10, 2024, 12:33 PM IST

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