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अपार्टमेंट में रहने वालों को देना होगा हाउस टैक्स, येलो कार्ड नहीं बनवाया तो होगा एक्शन

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 17, 2024, 5:10 PM IST

वाराणसी नगर निगम फ्लैट मालिकों को नोटिस भेज रहा है. उनसे येलो कार्ड बनवाने के लिए कहा जा रहा है. अब फ्लैट्स मालिकों को भी हाउस टैक्स देना होगा.

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नगर आयुक्त अक्षत वर्मा

वाराणसी: बनारस में बाकी शहरों की तरह तेजी से अपार्टमेंट कल्चर बढ़ता जा रहा है. अब लोग अपनी जमीन पर अपना घर लेने से बेहतर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप भी फ्लैट में रह रहे हो यह सोच रहे हैं कि आपको हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो यह आपकी गलतफहमी है, क्योंकि नगर निगम ने बनारस में 300 से ज्यादा कॉलोनी के 4500 से ज्यादा फ्लैट पर अपनी निगाह गड़ा रखी है और इसके लिए नगर निगम इन सभी फ्लैट मालिकों को नोटिस भी भेज रहा है, क्योंकि अब हर फ्लैट को अपना खुद का येलो कार्ड बनवाना जरूरी है.

इसके बाद वह हाउस टैक्स के दायरे में आ जाएंगे, तो अगर आपने भी अभी तक रजिस्ट्री करवाने के बाद हाउस टैक्स के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो देर न कीजिए नहीं तो मुश्किल बढ़ जाएगी. दरअसल पिछले दिनों वाराणसी नगर निगम ने कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह प्रस्ताव वाराणसी में अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को भी हाउस टैक्स देने से संबंधित है इस बारे में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि नगर निगम ने बनारस में 300 से ज्यादा कॉलोनी की लिस्ट तैयार की है. जिसमें 4500 फ्लैट चिन्हित किए गए हैं। निगम ने फ़्लैट्स से शत प्रतिशत गृह कर वसूली का लक्ष्य रखा है और वसूली शुरू भी हो गई है.

इन सभी फ्लैट मालिकों को नोटिस भेजा जा रहा है. इसके बाद इन सभी को मकान नंबर आवंटित करने का काम शुरू किया जा रहा है. अभी तक 3400 फ्लैटों को मकान नंबर आवंटित किया जा चुका है. 1100 से ज्यादा फ्लैट कैंप लगाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करवा सकते हैं. उन्होंने बताया कि एक बड़ा अमाउंट लगभग 50 लाख रुपए का हाउस टैक्स खाली इन फ्लैट मालिकों के जरिए आने की संभावना है जो काफी बड़ा है.

नगर आयुक्त अक्षत वर्मा वाराणसी के कहना है कि यह स्पष्ट तौर पर समझना होगा कि नगर निगम की सेवाओं का लाभ अपने घर में रहने वाले लोगों के अलावा अपार्टमेंट में रहने वाले लोग भी करते हैं. वह भी घर के मालिक होते हैं, जिस तरह से सीवर, वॉटर टेस्ट वह अन्य चीजों की वसूली शहर के बाकी लोगों से होती है तो अपार्टमेंट के लोगों से भी पैसा लिया जाना अनिवार्य है. इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए या प्रस्ताव पास किया गया है.

नगर आयुक्त ने कहा कि इसके लिए कुछ कठिन नहीं बल्कि बहुत आसान स्टेप फॉलो करना होगा और आपका भी रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और आप हाउस टैक्स के दायरे में आ जाएंगे. हाउस टैक्स कितना होगा यह आपको स्वर निर्धारण करना होगा. जितना एरिया होगा उतने रुपए के हिसाब से आपका हाउस टैक्स बनेगा.

करना होगा यह काम:

  • अगर आप फ्लैट की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो इस समय येलो कार्ड के लिए अप्लाई करें. यदि नहीं किया तो नजदीकी जोन कार्यालय पर जाएं.
  • नगर निगम के जोन कार्यालय पर जाकर जोनल अधिकारी से मिले.
  • इसके बाद संबंधित कर इंस्पेक्टर आपके यहां लोकल विजिट करके आपके फ्लैट का कर निर्धारण करके, आपके मकान के रजिस्ट्री पेपर की फोटो कॉपी लेकर प्रोसेस पूरा करने की कार्रवाई शुरू करेंगे.
  • यदि आपने रजिस्ट्री करवा ली है और अभी तक येलो कार्ड जारी नहीं हुआ है, तो एक निर्धारित लेट फीस और इंटरेस्ट के साथ आपको बकाया हाउस टैक्स जमा करना होगा.
  • उसके बाद 45 दिन के अंदर आपको यलो कार्ड जारी होगा और आपका मकान नंबर भी मिल जाएगा.
  • इस प्रक्रिया के बाद आप हर वर्ष हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं.

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