जयपुर.राज्य सरकार के अधीन आए निजी कॉलेज कर्मचारियों को वेतन नहीं देने से जुडे़ मामले में हाईकोर्ट की ओर से प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव का वेतन रोकने के आदेश के बाद आखिरकार याचिकाकर्ता 10 कर्मचारियों को उनका बीस महीने से रुका वेतन मिल गया. अदालती आदेश के पालन में प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव वीसी के जरिए हाईकोर्ट के जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ के समक्ष पेश हुए.
उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर दिया है. इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक राज्य सरकार के अफसरों को नहीं बुलाते तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, यदि आपका वेतन नहीं रोकते तो याचिकर्ताओं को भी उनका बकाया वेतन नहीं मिलता. यह रवैया सरकारी अफसरों की कार्यशैली को बताता है.