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गैर-इस्लामिक विवाह मामले में इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को सात-सात साल की सजा

By ANI

Published : Feb 3, 2024, 2:25 PM IST

Updated : Feb 3, 2024, 5:09 PM IST

Bushra Bibi illegal marriage case: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और बुशरा बीबी की 'अवैध' शादी के मामले में आज निचली अदालत में फैसला सुनाया. कोर्ट ने इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को सात-सात साल की सजा सुनाई है.

Pakistan: Court to issue verdict against Imran Khan, wife Bushra Bibi in 'illegal' marriage case today
पाकिस्तान: 'अवैध' शादी मामले में इमरान खान, पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को गैर-इस्लामिक निकाह मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई. बीबी के पहले पति, खावर मनेका ने मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने दो विवाहों के बीच अनिवार्य विराम या इद्दत का पालन करने की इस्लामी प्रथा का उल्लंघन किया है.

मेनका ने अपनी पूर्व पत्नी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक खान पर शादी से पहले व्यभिचारी संबंध में होने का भी आरोप लगाया, जो पत्थर मारकर मौत की सजा वाला अपराध है. अडियाला जेल में 14 घंटे की मैराथन सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने शुक्रवार रात सुनवाई पूरी की.

अदालत ने अभियोजन पक्ष के चार गवाहों को सुना, जिनमें खावर मनिका, औन चौधरी, निकाह ख्वान मुफ्ती सईद और लतीफ नामक एक कर्मचारी शामिल थे. इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ने अदालत द्वारा पूछे गए 13 सवालों के जवाब देते हुए अपने बयान सौंपे. आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे सलमान अकरम राजा ने अपने जवाब दर्ज कराए.

पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक कार्यवाही में शिकायतकर्ता के वकील राजा रिजवान अब्बासी और सरकारी वकील समीउल्लाह जसरा ने जोड़े के खिलाफ अपनी दलीलें पेश कीं. सलमान अकरम राजा ने बुशरा बीबी के परिवार के एक सदस्य, एक गवाह को पेश करने की भी अनुमति मांगी, लेकिन अदालत ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया. इसके अलावा धारा 249-ए के तहत बरी करने की याचिका और धारा 179 के तहत क्षेत्राधिकार संबंधी याचिकाएं खारिज कर दी गईं.

डॉन न्यूज के अनुसार अदालत कक्ष में खावर मनिका के वीडियो की स्क्रीनिंग और निजी टीवी पर निकाह ख्वान मुफ्ती सईद के साक्षात्कार को कई बार दोहराया गया. बुशरा ने कहा, 'खावर मनिका ने मुझे अप्रैल 2017 में मौखिक रूप से तीन तलाक दे दिया.' इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा, 'अप्रैल से अगस्त 2017 तक मैंने इद्दत (Iddat) की अवधि बिताई और अगस्त 2017 में लाहौर में अपनी मां के घर चली गई.

एक जनवरी 2018 को पीटीआई संस्थापक के साथ एक साधारण शादी हुई.' इस मामले के नतीजे राजनीतिक परिदृश्य और शामिल पक्षों के व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं. इससे पहले बुधवार को खान और उनकी पत्नी को महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने के लिए तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी. जब इमरान सत्ता में थे.

ये भी पढ़ें- तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल की सजा
Last Updated :Feb 3, 2024, 5:09 PM IST

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