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घर में हथियारों की खेप छुपाने के मामले में आरोपी को 7 साल की सजा, टाडा कोर्ट ने सुनाई सजा, 30 साल से चल रहा था फरार

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 25, 2024, 3:37 PM IST

Updated : Jan 25, 2024, 4:12 PM IST

अजमेर टाडा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए खालिस्तान मूवमेंट के लिए घर में हथियार जमा करने के मामले में आरोपी सुख दर्शन सिंह को 7 वर्ष के कारावास की सजा दी है. कोर्ट ने आरोपी पर टाडा के आरोप से बरी कर दिया मगर आर्म्स एक्ट के मामले में सजा सुनाई है.

सुख दर्शन सिंह को सजा
सुख दर्शन सिंह को सजा

टाडा कोर्ट ने सुनाई सजा, 30 साल से था आरोपी फरार

अजमेर.राजस्थान के अजमेर टाडा कोर्ट ने आतंकवादी सुख दर्शन सिंह के घर में भारी मात्रा में हथियार मिलने के मामले में उसे सात साल की सजा सुनाई है. टाडा कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी सुख दर्शन सिंह को आर्म्स एक्ट के मामले में 7 वर्ष और अन्य धाराओं में 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. विशिष्ट लोक अभियोजक टाडा कोर्ट बृजेश पांडे ने बताया कि जनवरी 1989 को पाकिस्तान बॉर्डर पार करते हुए चार खालिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया था.

इन आरोपियों में से एक ज्ञान सिंह से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वह चारों आरोपी गोला बारूद लेने के लिए पाकिस्तान जा रहे थे. उसने पूछताछ में यह भी बताया कि वह पहले भी पाकिस्तान से खालिस्तान मूवमेंट के लिए हथियार ला चुके हैं. आरोपी ज्ञान सिंह से हुई पूछताछ में सुख दर्शन सिंह का नाम सामने आया था. पूछताछ में पुलिस को पता चला कि सुख दर्शन सिंह के घर 10 एके 56 राइफल्स और 6 हजार 280 कारतूस जमीन में दबाकर छुपा रखें है. पुलिस ने सुख दर्शन सिंह के घर आरोपी ज्ञान सिंह को ले जाकर तस्दीक कराई. जहां सुख दर्शन सिंह के घर पर खुदाई में पुलिस ने करवाई कर वहां हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई. पुलिस ने मौके से सुख दर्शन सिंह को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी सुख दर्शन सिंह के खिलाफ टाडा एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए.

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30 वर्षो से आरोपी सुख दर्शन था फरार : सुख दर्शन सिंह को 10 जनवरी को 1989 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद जमानत के दौरान आरोपी फरार हो गया था. आरोपी सुख दर्शन सिंह ने अक्टूबर 2023 को आत्म समर्पण किया था. आरोपी सुख दर्शन सिंह मूलतः पंजाब के फरीदकोट स्थित खुडिया गांव का निवासी है.

टाटा कोर्ट में चला अभियोग : टाडा का प्रकरण होने के कारण अजमेर में स्थित टाडा कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई हुई. टाडा कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी सुख दर्शन सिंह को आर्म्स एक्ट के मामले में 7 वर्ष और अन्य धाराओं में 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.

Last Updated : Jan 25, 2024, 4:12 PM IST

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