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ट्रायल कोर्ट के समन के खिलाफ अशोक गहलोत की याचिका पर गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 22, 2024, 10:51 PM IST

Delhi High Court: ट्रायल कोर्ट के समन के खिलाफ अशोक गहलोत की याचिका पर गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती देनेवाली यचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी किया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने शेखावत को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी.

हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को 6 मार्च तक मामले की सुनवाई न करने को कहा. गहलोत ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. 13 दिसंबर 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट की ओर से अशोक गहलोत को जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया था. सेशंस कोर्ट के आदेश को गहलोत ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

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सेशंस कोर्ट में सुनवाई के दौरान अशोक गहलोत की ओर से कहा गया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि मानहानि का मामला इसलिए बनता है क्योंकि शेखावत का नाम एफआईआर में नहीं है. शेखावत का नाम चार्जशीट में भी नहीं था. उन्होंने कहा था कि गहलोत का बयान राज्य के गृह मंत्री के रूप में दिया गया था. जो बयान गहलोत द्वारा सदन में दिया गया था वह राज्य के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक था. ऐसे में गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला नहीं बनता है.

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