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चेन्नई सिटी कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की डिस्चार्ज याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को जारी किया नोटिस

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 20, 2024, 5:58 PM IST

Enforcement Directorate, Cash-For-Job Scam, कैश-फॉर-नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार डीएमके के प्रमुख नेता वी सेंथिल बालाजी द्वारा दायर एक डिस्चार्ज याचिका के संबंध में चेन्नई में सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है.

V Senthil Balaji
वी सेंथिल बालाजी

चेन्नई: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, चेन्नई में सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ने पूर्व मंत्री और डीएमके के प्रमुख नेता वी सेंथिल बालाजी द्वारा दायर एक डिस्चार्ज याचिका के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार नोटिस 4 मार्च तक वापस किया जा सकता है.

सेंथिल बालाजी, जिन्हें ईडी ने 14 जून, 2023 को कैश-फॉर-नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, उन्होंने पिछले हफ्ते रिहाई की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. यह कदम एमके स्टालिन के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल से मंत्री पद से उनके इस्तीफे को हाल ही में राज्यपाल आरएन रवि द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद उठाया गया है.

यह मामला पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री के रूप में बालाजी के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है. नोटिस जारी करने का अदालत का निर्णय कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण चरण का संकेत देता है, जिसमें बालाजी की आरोपमुक्ति की याचिका अब ईडी की जांच के दायरे में है.

बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी ने बीती 12 फरवरी को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. वह चेन्नई की पुझल लेज में 230 दिनों से अधिक समय से बंद हैं. जानकारी के अनुसार बालाजी ने अपना इस्तीफा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भेजा था.

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