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थप्पड़ के बदले फौजी को बीच बाजार में मारी थी गोली, छोटे भाई को फांसी, बड़े को उम्रकैद की सजा

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 28, 2024, 7:47 PM IST

बरेली में एक थप्पड़ के बदले सेना के जवान की दिनदहाड़े बीच बाजार गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी को फांसी और बडे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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सेना के जवान की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी को फांसी और बडे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

बरेली :एक थप्पड़ के बदले सेना के जवान की दिनदहाड़े बीच बाजार गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी को फांसी और उसके बडे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला मार्च 2018 का है. कैंट थाना क्षेत्र के जाट रेजीमेंट में तैनात लांस नायक अनिल कुमार की आरोपी ने बड़े भाई के कहने पर गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से मामला बिचराधीन था. आज बुधवार को इसमें फैसला सुनाया गया.

हरियाणा के पानीपत के रहने वाले अनिल कुमार अपने परिवार के साथ आर्मी क्षेत्र में ही सरकारी आवास में रहते थे. लांस नायक अनिल की 21 मार्च 2018 को कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोपी ने उस वक्त घटना को अंजाम दिया, जब फौजी अनिल ड्यूटी से अपने कमरे पर साइकिल से लौट रहे थे. आरोपी ध्रुव चौधरी ने पीछे से तमंचे से गोली मार दी और जैसे ही वह जख्मी होकर सड़क पर गिरे, एक गोली और मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने अनिल की हत्या के आरोप में ध्रुव और उसके बड़े भाई राजेश चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

छेड़छाड़ पर थप्पड़ मारने की रंजिश में की हत्या

बताया जा रहा है कि फौजी अनिल कुमार के एक साथी की पत्नी से राजेश चौधरी ने छेड़छाड़ की थी. इसकी शिकायत अनिल ने राजेश से की. इस दौरान दोनों में विवाद हो गया. उसी विवाद में आरोप था कि अनिल ने राजेश के थप्पड़ जड़ दिए. उसी थप्पड़ की रंजिश में राजेश के छोटे भाई ध्रुव ने दिनदहाड़े अनिल की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

शासकीय अधिवक्ता सुनीति पाठक ने बताया कि बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में जाट रेजीमेंट में तैनात लांस नायक अनिल कुमार की हत्या के आरोप में बरेली की अदालत ने बुधवार को मुख्य आरोपी ध्रुव चौधरी को फांसी की सजा और उसके बड़े भाई राजेश चौधरी को हत्या के लिए उकसाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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