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आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन पर चाकू से हमले का मामला, आरोपी श्रिनिवास को हाईकोर्ट से मिली जमानत

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 8, 2024, 5:25 PM IST

Andhra Pradesh High Court, Andhra Pradesh CM Jagan Mohan, साल 2018 में तत्कालीन विपक्षी नेता रहे आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन पर हुए हमले के आरोपी श्रिनिवास को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी. बताया जा रहा है कि जगन मोहन इस मामले में लंबे समय से गवाही देने के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे.

Andhra Pradesh High Court
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

अमरावती: आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन पर हुए हमले के मामले में आरोपी श्रीनिवास राव को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. हालांकि हाई कोर्ट ने श्रीनिवास राव को आदेश भी दिया कि वह जेल से रिहा होने के बाद इस मामले के बारे में मीडिया से बात न करें. आपको बता दें कि श्रीनिवास राव ने 25 अक्टूबर, 2018 को विशाखा हवाई अड्डे पर तत्कालीन विपक्षी नेता जगन मोहन पर चाकू से हमला किया था और तब से वह जेल में सजा काट रहे हैं.

बताया जा रहा है कि जगन मोहन काफी दिनों तक मामले में गवाही देने के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हुए और श्रीनिवास, जो अभी भी रिमांड कैदी हैं, उनको गुरुवार को जमानत दे दी गई. हाई कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपये का जमानत बांड और 2 जमानतदार जमा करने का आदेश दिया. साथ ही यह भी आदेश दिया कि वह मीडिया से बात न करने और हर रविवार को गृहनगर मुम्मीदीवरम पुसिल थाने में उपस्थित हों.

बता दें कि श्रीनिवास राव की मां और उनके समर्थकों ने गुरुवार को दिल्ली के एपी भवन में अंबेडकर प्रतिमा पर धरना दिया. श्रीनिवास के समर्थन में कई जन संगठनों, समता सैनिक दल और अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण समिति के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया. श्रीनिवास राव की मां सावित्री ने खुशी जताई कि बेटे को जमानत मिल गई.

श्रिनिवास की मां ने कहा कि 'जब मुझे याद आया कि पिछले पांच वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैं अपने बेटे की हालत से दुखी नहीं हुई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए.' उन्होंने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि 'मेरे बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसे उस गलती की सजा मिली है, जो उसने की ही नहीं और जेल में मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई.'

आरोपी के भाई सुब्बाराजू ने कहा कि जगन मोहन को कोर्ट में आकर गवाही देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पूरा मामला खारिज हो तभी न्याय पर विचार किया जायेगा. भाई सुब्बाराजू ने कहा कि उसके छोटे भाई ने हत्या का प्रयास नहीं किया है. आरोपी श्रीनिवास की जमानत पर दलित और नागरिक समूहों ने खुशी जताई. उन्होंने मांग की कि सीएम जगन मोहन को कोर्ट जाकर गवाही देनी चाहिए.

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