रुद्रप्रयाग के स्कूल में शिक्षक छात्राओं से करता था छेड़छाड़, शराब पीकर गुरु की गरिमा की तार तार

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Published : Oct 3, 2022, 2:28 PM IST

Rudraprayag Hindi News

अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर उत्तराखंड सुलग रहा है. रोज धरना प्रदर्शन हो रहे हैं. इसके बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे. ताजा मामला रुद्रप्रयाग जिले से है. यहां के राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने छात्राओं से छेड़खानी की है. जगदीश लाल नाम का शिक्षक शराब पीकर विद्यालय आता था. आरोप है कि इसके बाद ये शिक्षक छात्राओं से छेड़खानी करता था. शिक्षक जगदीश लाल निलंबित कर दिया गया है.

रुद्रप्रयाग: एक ओर पूरे प्रदेश में अंकिता हत्याकांड को लेकर जनता आक्रोशित है. वहीं जिले के भरदार पट्टी के एक स्कूल से अध्यापक की काली करतूत सामने आई है. यहां राउप्रावि बांसी में तैनात शिक्षक पर विद्यालय प्रबंधन समिति ने शराब पीकर स्कूल आने और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. शिकायती पत्र जिला शिक्षा अधिकारी अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को दिये जाने के बाद तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित करते हुए उप शिक्षा कार्यालय जखोली से अटैच कर दिया गया है.

विकासखण्ड जखोली के राउप्रावि बांसी भरदार में सहायक अध्यापक पद पर तैनात शिक्षक जगदीश लाल स्कूल में शराब पीकर आ रहा था. साथ ही स्कूली छात्राओं के साथ शराब पीने के बाद छेड़खानी करता था. इसकी शिकायत विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग से की. जिसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और कार्रवाई शुरू की.

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) नागेन्द्र बत्र्वाल ने बताया कि स्कूल की विद्यालय प्रबंधन समिति ने शिक्षक के खिलाफ शिकायती पत्र दिया था. पत्र में उन्होंने बताया कि सहायक अध्यापक जगदीश लाल स्कूल में शराब पीकर आते हैं और छात्राओं के साथ छेड़खानी करते हैं. जिससे छात्राओं में डर का माहौल बना रहता है. छात्राएं बार-बार इसकी शिकायतें भी कर रही हैं. जिला शिक्षा अधिकारी नागेन्द्र बत्र्वाल ने कहा कि शिकायत पत्र का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से सहायक अध्यापक जगदीश लाल को सेवाओं से निलंबित कर उप शिक्षा कार्यालय जखोली से अटैच कर दिया गया है.

विभागीय जांच पूरी होने के बाद शिक्षक पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि निलम्बन अवधि में शिक्षक जगदीश लाल बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित नहीं रहेंगे. इनको वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड दो भाग दो से चार के मूल नियम 53 के प्रावधानों के अनुरूप जीवन निर्वाह भत्ता की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश के बराबर देय होगी. उक्त धनराशि पर देय महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा.
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शिक्षक जगदीश लाल को यह निर्वाह भत्ता तभी देय होगा, जब निलम्बित अध्यापक अपनी उपस्थिति कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी जखोली में देंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि वह किसी अन्य सेवा योजन, व्यापार वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं. निलम्बन के दिनों में प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन काल में इस शर्त पर देय होंगे कि संबंधित कर्मचारी द्वारा उन मदों में वास्तव में व्यय किया जा रहा है, जिनके लिए प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं.

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