उमेश कुमार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर HC में सुनवाई, विधायक ने प्रस्तुत किया जवाब

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Published : Aug 18, 2022, 3:04 PM IST

Updated : Aug 18, 2022, 4:39 PM IST

Uttarakhand High Court

खानपुर से चुने गए निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के खिलाफ देवकी कलां लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले पर हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर विपक्षी के जवाब दावे पर आपत्ति पेश करने को कहा है.

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खानपुर से निर्दलीय विधायक चुने गए उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा (Khanpur MLA Umesh Kumar) के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता (वीरेंद्र कुमार) से एक सप्ताह के भीतर विपक्षी (उमेश कुमार) के जवाब दावे पर आपत्ति पेश (Petition challenging the election of Umesh Kumar) करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर की तिथि नियत की है. आज विपक्षी के द्वारा अपना जवाब दावा पेश किया गया.

मामले के मुताबिक, देवकी कलां लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने खानपुर के विधायक उमेश कुमार के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है. याचिका में उमेश शर्मा के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा है कि उमेश कुमार ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है, जबकि मुख्य अपराधों को छुपाया गया है.
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याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर रुपए बांटे गए. इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाए. बता दें कि उमेश कुमार हरिद्वार की खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए हैं. इससे पहले उमेश कुमार का नाम पूर्व सीएम हरीश रावत के स्टिंग के साथ भी जुड़ा था.

Last Updated :Aug 18, 2022, 4:39 PM IST
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