कैबिनेट: उत्तराखंड खेल नीति पर लगी मुहर, पीआरडी-भोजन माताओं का बढ़ाया गया वेतन

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Published : Nov 23, 2021, 5:13 PM IST

Updated : Nov 24, 2021, 12:38 PM IST

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धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड की खेल नीति पर मुहर लगा दी है. आठ साल से बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने की योजना है. इसके साथ ही राशन डीलर्स का लाभांश बढ़ाने पर भी कैबिनेट ने सहमति जताई है.

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं. मंगलवार को कैबिनेट में कुल 30 से अधिक प्रस्ताव लाए गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खेल नीति रहा. इसके साथ ही भोजन माता के वेतन मानदेय को 2 हजार रुपये से बढ़ाकर 3 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है वहीं पीआरडी जवानों के वेतन मानदेय को प्रतिदिन 70 रुपए की दर से 2100 करने को मंजूरी दी गई है.

उत्तराखंड खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को बीमा और आर्थिक सहायता खेल मंत्रालय उपलब्ध कराएया. राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राज्य/ राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभाग करने के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी. ग्राम पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक एवं विद्यालय/महाविद्यालय स्तर तक क्रमबद्ध रूप से खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे राज्य खेल ग्रिड का निर्माण होगा.

खेल विकास संस्थान की स्थापना: राज्य के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों के कौशल विकास हेतु खेल विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण एवं शोध हेतु खेल विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जाएगी.

कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों पर लगी मुहर.

शैक्षणिक संस्थानों में स्पोर्ट्स कोटा: राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को शैक्षणिक, तकनीकी एवं विश्वविद्यालय आदि में प्रवेश के लिए 5 प्रतिशत का खेल कोटा उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही राज्य में खेलों के अवस्थापना सुविधाओं के विकास संचालन, अनुरक्षण खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, प्रोत्साहन एवं खेलों से जुड़े विविध कार्यों के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री खेल विकास निधि विकसित की जाएगी.

खेल नीति 2021 मुख्यतः दो विषयों को समावेशित करता है. पहला- सभी के लिए खेल एवं खेलों में उत्कृष्टता. दूसरा- ई-कल्चर (इलेक्ट्रॉनिक कल्चर) से पी-कल्चर (प्ले फील्ड कल्चर) की तरफ प्रेरित करता है.

खेल नीति के प्रमुख बिन्दु: खेल प्रतिभाओं को आरम्भिक आयु 8 वर्ष से ही पहचानने एवं उनको तराशने के लिए प्रतिभा श्रृंखला विकास योजना PSAT (Physical and Sports Aptitude Test) को लागू किया जाएगा. उच्च प्राथमिकता वाले खेलों हेतु Center Of Excellence स्थापित किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना: राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को हर वर्ष आवश्यक टेस्ट एवं उसकी दक्षता की मैरिट के आधार पर 08 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाओं प्रति जनपद 150-150 प्रति जनपद यानि पूरे राज्य में 1950 बालकों एवं 1950 बालिकाओं (कुल 3900 उदीयमान खिलाड़ियों) को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना अंतर्गत 1500 रुपए प्रतिमाह की धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी.

मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना: राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनकी खेल सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति से उन्हें खेलों में और अधिक मनोयोग से प्रेरित करने के लिए 14 से 23 वर्ष तक की आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों को जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति, खेल किट, ट्रैक सूट एवं खेल संबंधी अन्य उपस्कर आदि उपलब्ध कराये जाएंगे.

प्रतिवर्ष यह सुविधा प्रति जनपद 100-100 (कुल 2600) प्रतिभावान बालक-बालिकाओं को प्रति खिलाड़ी रुपए 2000 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी और खेल उपस्कर हेतु प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की सीमा तक मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाएगी.

आउट ऑफ टर्न नियुक्ति: राज्य की सेवाओं में उच्च स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को समूह ख एवं ग में चयनित विभागों के चयनित पदों पर Out of Turn नियुक्ति प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा.

राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु निजी क्षेत्र द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, खेल अकादमी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष की स्थापना की जाएगी.

खिलाड़ियों के पुरस्कार राशि में 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की वृद्धि: प्रतिवर्ष पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि में प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. खिलाड़ियों हेतु दुर्घटना बीमा एवं आर्थिक सहायता 30 प्रतिशत से 50 तक दी जाएगी.

बढ़ाया गया वेतन: इसके साथ ही भोजन माताओं के वेतन में एक हजार रुपए की वृद्धि की गई है. पीआरडी जवानों के 70 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 2100 रुपए वेतन के रूप में देने का फैसला लिया गया है.

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

  • उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन एवं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के अंतर्गत निर्मित होने वाले 66 केवी एवं इससे अधिक क्षमता वाले पारेषण लाईनों हेतु मुआवजे के लिये भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप मूल्य भूमि का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में देने का निर्णय.
  • न्याय विभाग के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं इंटरनेट सुविधाओं से सुसज्जित विशेष मोटर वाहनों के माध्यम से सचल न्यायालय इकाइयों द्वारा उत्तराखण्ड के न्यायालयों में साक्ष्य इत्यादि अभिलिखित करने की योजना को मंजूरी.
  • राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न पर राशन विक्रेताओं का लाभांश 18 रू. प्रति कुंतल से बढ़ाकर 50 रू. प्रति कुंतल किया गया.
  • उत्तराखण्ड वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में 2 वर्ष का दैनिक श्रम की अवधि की सेवा को एसीपी के अंतर्गत जोड़ने का निर्णय लिया गया.
  • वर्ग 3 भूमि के पट्टेदारों/कब्जेधारकों तथा वर्ग 4 भूमि के अवैध कब्जेधारकों में से अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं बीपीएल परिवारों को 3.125 एकड़ भूमि को निःशुल्क विनियमितीकरण को मंजूरी.
  • उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सोप स्टोन पाउडर पर लागू करने का निर्णय.
  • राज्य के पर्वतीय भागों में पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने के लिये टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवाओं के लिये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के तहत मंजूरी.
  • श्री बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रभावित होने वाली भूमि, भवन, लॉज आदि भूमि एवं भवन स्वामियों की सहमति के आधार पर प्रतिकर दिये जाने का निर्णय.
  • युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल राजपत्रित सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी.
  • सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा-5 क में संशोधन का निर्णय.
  • राजकीय मेडिकल कॉलेज में नॉन बॉण्डेड छात्रों के लिये एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शुल्क निर्धारण वर्तमान वर्ष से मंजूरी.
  • उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन (लैब, ओटी, डेंटल इत्यादि) संवर्ग सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी.
  • उत्तराखंड अपर निजी सचिव चयन में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था/विश्वविद्यालय से एक वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के प्रमाण पत्र की शर्त समाप्त.
  • उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति-2021 को मंजूरी.
  • उत्तराखंड मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014 संशोधन की मंजूरी.
  • प्रत्येक जनपद के न्याय पंचायत में मधुग्राम स्थापना के लिये एपिस सेरेना इंडिका के 25 मौनपालकों को 20-20 तथा तराई/मैदानी न्याय पंचायतों में एपिस मैलीफेरा के 20 मौनपालकों को 25-25 मौनवंश एवं मौनगृह तथा प्रत्येक मधुग्राम में 500-500 मौनवंश एवं मौनगृह वितरित किये जाएंगे.
  • केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रायोजित विभिन्न निर्माण कार्यों निविदा कार्यों में शिथिलीकरण को मंजूरी.
  • उत्तराखंड आबकारी प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेंटल स्टोर/हवाई अड्डा में स्थित दुकान के अनुज्ञापन का व्यवस्थापन नियमावली 2021 को मंजूरी.
  • दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में 33 प्रतिशत सब्सिडी एवं 10 लाख के मानक को बढ़ाकर 50 प्रतिशत सब्सिडी एवं 15 लाख जो कम हो को मंजूरी.
  • भोजन माता के वेतन मानदेय को 2 हजार रूपये बढ़ाकर 3 हजार रूपये करने का निर्णय.
  • पीआरडी जवानों के वेतन मानदेय को प्रतिदिन 70 रुपए की दर से 2100 करने को मंजूरी.
Last Updated :Nov 24, 2021, 12:38 PM IST
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